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    UP Property Rates: लखनऊ के बाद यूपी के इस जिले में भी महंगी हुई जमीन, आज से नए सर्किल रेट लागू

    Updated: Fri, 01 Aug 2025 01:24 PM (IST)

    मेरठ में जिला प्रशासन ने संपत्तियों के सर्किल रेट में बदलाव किया है जो 1 अगस्त से लागू हो गया है। यह वृद्धि तीन साल बाद हुई है जिसमें कुछ क्षेत्रों में 25% तक की बढ़ोत्तरी हुई है। प्रस्तावित सर्किल रेट पर 40 आपत्तियां आईं जिसके बाद कुछ दरों में संशोधन किया गया। किसानों ने कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट न बढ़ाने का विरोध किया।

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    बढ़ गए सर्किल रेट, आज से नई दरों पर होंगे बैनामे

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला प्रशासन ने जनपद में संपत्तियों के सर्किल रेट संशोधित हो गए हैं। ये नई दरें शुक्रवार एक अगस्त से लागू होंगी। इन्ही के आधार पर स्टांप शुल्क की गणना होगी और बैनामे किए जाएंगे। इससे पहले वर्ष 2022 में सर्किल रेट संशोधित किए गए थे।

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    तीन साल के अंतराल के बाद रेट बढ़ाए गए हैं। इसकी प्रक्रिया पिछले लगभग तीन महीने से चल रही थी। गुरुवार को दिनभर युद्धस्तर पर काम हुआ। उप निबंधकों ने अपने अपने क्षेत्रों की सूची को अंतिम रूप देते हुए एआइजी और एडीएम वित्त के माध्यम से जिलाधिकारी के पास भेजा। जिसे डीएम ने रात में अनुमति प्रदान कर दी।

    अधिकतम 25 प्रतिशत तक बढ़े सर्किल रेट

    पिछले वर्ष जिन जनपदों में सर्किल रेट संशोधित नहीं हुए थे, उनमें यह संशोधन करने का आदेश मुख्य सचिव ने दिया था। जिसके बाद मेरठ में इस संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। बाजार रेट का सर्वे करने के बाद 22 मई को जनपद के सभी छह उप निबंधकों ने अपने अपने क्षेत्र की प्रस्तावित सर्किल रेट सूची तैयार की। जिन्हें जिलाधिकारी ने एनआइसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करके आम जनता से आपत्तियां मांगी थीं। प्रस्तावित सूची में 10 से लेकर 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी।

    40 आपत्तियों पर हुई सुनवाई

    प्रस्तावित सर्किल रेट पर कुल 40 आपत्तियां आईं थीं। जिनपर डीएम ने खुली बैठक में जनसुनवाई की। जिसमें डिफेंस कालोनी और साकेत कालोनी के सर्किल रेट को 63 हजार के बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने का विरोध हुआ। जिसके बाद इनके सर्किल रेट 80 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किए गए। अब्दुल्लापुर स्थित सागर वाटिका की दरों को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने का प्रस्ताव था। जिसे बैठक में 20 प्रतिशत बढ़ाकर 12 हजार करने का फैसला लिया गया।

    खाली हाथ रह गए किसान

    गंगा एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारा, आवास विकास की प्रस्तावित नई आवासीय कालोनी तथा अन्य प्रोजेक्ट के लिए चिह्नित भूमि वाले क्षेत्रों में सर्किल रेट न बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। जिसका किसानों ने जनसुनवाई बैठक में पहुंचकर विरोध किया तथा सर्किल रेट बढ़ाने के पक्ष में दलीले दीं लेकिन डीएम ने नियमों का हवाला देते हुए अधिसूचित क्षेत्रों के सर्किल रेट बढ़ा पाने में असमर्थता जता दी।

    जनपद में तीन साल बाद सर्किल रेट संशोधित किए गए हैं। कई स्थानों पर बाजार और पुराने सर्किल रेट में भारी अंतर आ गया था। जिसे कम किया गया है। अन्य जनपदों की सीमा से सटे गांवों तथा जनपद के भीतर के आसपास के गांवों के सर्किल रेट में भी यदि कहीं बड़ा अंतर था तो उसे समाप्त कर दिया गया है। शासन की गाइड लाइन के मुताबिक निर्णय लिया गया है। विकास योजनाओं के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में हम सर्किल रेट में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ क्षेत्रों में दरें संशोधित नहीं हुई। -डा. वी के सिंह, जिलाधिकारी

    कुछ प्रमुख बाजारों और मार्गों के सर्किल रेट

    बाजार और कॉम्प्लेक्स का नाम पुरानी दर संशोधित दर
    मेरठ मॉल 76,000 88,000
    मेट्रो प्लाजा 76,000 88,000
    आबूलेन 70,500 81,000
    आबूप्लाजा 72,500 83,000
    केसरगंज 35,000 44,000
    खैरनगर 31,000 38,000
    हर्ष कमर्शियल गढ़ रोड 85,000 87,000
    पीएल शर्मा रोड 69,500 80,000
    बच्चा पार्क से हापुड़ अड्डा तक 78,000 80,000

    कुछ प्रमुख आवासीय कॉलोनियों के सर्किल रेट

    आवासीय कॉलोनी का नाम पुरानी दर संशोधित दर
    साकेत 63,000 80,000
    डिफेंस कॉलोनी 63,000 80,000
    सिविल लाइन 63,000 73,000
    सम्राट पैलेस 47,800 60,000
    डिफेंस एन्क्लेव 25,500 30,500
    श्रद्धापुरी 24,000 28,500
    सैनिक विहार 18,000 21,500
    अग्रसेन विहार 12,000 25,000
    लक्ष्मी विहार 12,500 26,000
    सांई नगर 12,600 27,000
    चाणक्यपुरी 18,500 27,000
    श्रीराम पैलेस दिल्ली रोड 33,000 41,000