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    Meerut: शादी से इन्कार पर युवती को परिवार वालों के साथ उठाने पहुंच गया युवक, विरोध करने पर दी हत्या करने की धमकी

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 05:36 PM (IST)

    Meerut News मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में आरोपित व उसके स्वजन ने छात्रा से छेड़छाड़ और शादी का दबाव बनाया। विरोध करने पर आरोपित ने छात्रा और उसके परिवार के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है।

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    शादी से इन्कार करने पर छात्रा को घर से उठाने का प्रयास

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। शादी से इन्कार करने पर गांव निवासी युवती को एक गांव युवक ने स्वजन संग मिलकर घर से उठाने का प्रयास किया। छात्रा और उसके स्वजन ने विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ मारपीट कर हत्या करने की धमकी दी। पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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    पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता ने बताया कि वह बीकाम की पढ़ाई कर रही है। आरोप है कि जब वह कालेज जाती है तो गांव निवासी कार्तिक पंवार उसका पीछा कर अश्लील कमेंट करता है और दोस्ती का दबाव बनाता है। आरोपित उसकी सहेली के मोबाइल पर मैसेज भेजकर भी दोस्ती कराने का दबाव बनाता है। छात्रा ने बताया कि 18 अगस्त को वह सहेली के साथ कालेज जा रही थी।

    आरोपित ने उसे जीरो माइल पर रोक लिया और हाथ पकड़कर उससे अश्लीलता की। विरोध करने पर आरोपित गाली- गलौज करते हुए उसके छोटे भाइयों की हत्या करने की धमकी देकर भाग गया।

    पीड़िता के बताने पर स्वजन ने कार्तिक व उसके परिवार के शिवम और शंकर को घर बुलाया। आरोपित ने छात्रा के स्वजन से शादी करने की बात कही। छात्रा व उसके स्वजन ने विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ मारपीट कर छात्रा को उठाकर ले जाने लगे। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग आए तो आरोपित शादी नहीं करने पर पीड़ित स्वजन की हत्या करने की धमकी देकर फरार हो गए।

    दुष्कर्म के प्रयास और पिता के हत्यारे को उम्रकैद

    मेरठ। दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने पर आरोपित ने पीड़ित पिता की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था। घटना के 14 साल बाद बुधवार को अपर जिला जज ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी अधिवक्ता अमित कुमार धामा के अनुसार 20 अप्रैल 2011 में पीड़ित महिला ने टीपीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

    आरोप था कि राजकुमार उर्फ लाला पुत्र शोभाराम निवासी शिवहरी मंदिर कालोनी ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता के पति ने इस संबंध में आरोपित के खिलाफ टीपीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

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