मेरठ में न्यू ईयर की रात शहर में इन वाहनों की नहीं होगी एंट्री, 10 जगहों पर होगी चेकिंग
मेरठ में नए साल के जश्न के मद्देनजर 31 दिसंबर की रात 2 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एसपी यातायात ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर रो ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर
जागरण संवाददाता, मेरठ। नये साल से एक दिन पहले 31 दिसंबर को रात दो बजे से पहले शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एसपी यातायात ने एडवाइजरी जारी की है। एसपी यातायात ने नये साल के जश्न में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर रोकथाम लगाने के लिए शहर में 10 जगहों पर चेकिंग करने के आदेश दिए है। इसके अलावा शहर में अन्य 10 जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा ने नववर्ष के उपलक्ष्य में शहर में होने वाले कार्यक्रमों के चलते आवागमन सुगम रखने के लिए बुधवार रात दो बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाई है। शहर में रात्रि के समय वाहनों के अधिक आवागमन होने के चलते प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात करने के आदेश दिए है।
एसपी ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध बेगमपुल चौराहा, हनुमान चौक, दिल्ली-दून हाईवे स्थित ओलिविया, मैराजबिष्ट, रोमियो लेन, हारमनी, सम्राट होटल, शाप्रिक्स माल, जेलचुंगी चौराहा, पीवीएस माल व हापुड़ अड्डा चौराहे पर ब्रेथ एनलाइजर से वाहन चालकों की चेकिंग की जाएगी। वहीं, स्टंटबाजी व तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों की रोकथाम के लिए संवेदनशील चौराहों व स्थलों पर बैरिकेडिंट की जाएगी।
बेगमपुल, भैंसाली बस अड्डा, हापुड़ अड्डा, रेलवे रोड, बागपत अड्डा, रोहटा फ्लाइओवर, सरधना फ्लाइओवर, मोदीपुरम, जेल चुंगी व एल ब्लाक तिराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
ये जारी किए निर्देश
- बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं।
- गलत दिशा में वाहन न चलाएं।
- लालबत्ती होने पर स्टाप लाइन पर रूके।
- दो पहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्ति न बैठाएं।
- अधिक गति से वाहन न चलाएं।
- वाहन चलाते समय प्रयाप्त दूरी बनाएं रखें।
- नशे की हालत में वाहन न चलाएं।
- वाहन चलाते समय स्टंटबाजी न करें।
- वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाए।
- अनावश्यक या लगातार हार्न का प्रयोग न करें।
- यात्रियों को पायदान पर खड़ा करके वाहन न चलाएं।
- आपातकालीन वाहन जैसे एंबूलेंस, अग्निशमन वाहन व अन्य वाहनों को रास्ता दें।
- लाल-नीली बत्ती का अवैध प्रयोग न करें।
- ट्रैक्टर-ट्राली, डंपर, पिकअप आदि माल वाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं।

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