मेरठ में कुत्ते के हमले से घायल बच्चे की होगी सर्जरी, छह पर मुकदमा दर्ज
मोदीपुरम के न्यू गोविंदपुरी में 24 दिसंबर को एक देसी कुत्ते के हमले में घायल छह वर्षीय बच्चे आहाद के हाथ की सर्जरी होगी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पु ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। न्यू गोविंदपुरी में 24 दिसंबर को देसी कुत्ते के हमले से घायल बच्चे के हाथ की चिकित्सकों ने सर्जरी होना पीड़ित स्वजन को बताया है। वहीं पीड़ित स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने एक ही परिवार के छह आरोपितों को नामजद केस दर्ज किया है। आरोपित परिवार ने आवारा कुत्तों को पाल रखा है।
कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में न्यू गोविंदपुरी में कब्रिस्तान के पास स्थित मकान स्वामी सबीला पत्नी इकरामुद्दीन की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। सबीला ने पुलिस को बताया कि 24 दिसंबर की शाम को छह वर्ष का उसका बेटा आहाद घर के बाहर चारपाई पर बैठा था।
पीड़िता का आरोप है कि वहीं कब्रिस्तान में रहने वाला मुर्सलीन ने कई आवारा कुत्तों को पाल रखा है, जिन्हें वह मांस खिलाता है। रिहायशी क्षेत्र में मांस खाने वाले खुंखार कुत्ते आए दिन पड़ोस में किसी ने किसी पर हमला कर जख्मी करते हैं। चारपाई पर बैठे बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया।
बच्चे का हाथ कुत्ते ने मुंह में दबाकर खींचा, जिससे बच्चा चारपाई से गिर गया था। बच्चे का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। शोर मचाने पर कुत्ता भाग गया। आरोप है कि विरोध करने पर मुर्सलीन और उसके स्वजन ने गाली गलौज कर मारपीट की।
घायल बच्चे का जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगाए गए, मगर अधिक जख्मी होने की वजह से बच्चे को दिल्ली के अस्पताल में रैफर कर दिया, उसके हाथ की सर्जरी होगी। पीड़िता की तहरीर पर मुर्सलीन, हसीना, सोनू, शाहिद, सोनी और छोटी के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि छह आरोपितों पर नामजद कसे दर्ज है। जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
- बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 115(2)- एक साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना
- बीएनएस की धारा 191 - दो साल तक की सजा
- बीएनएस की धारा 291- छह महीने की सजा व पांच हजार रुपए का जुर्माना
- बीएनएस की धारा 351(2)- - दो साल तक की सजा
- बीएनएस की धारा 352- दो साल की साल

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