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    मेरठ में गरजा बुलडोजर, 32 साल पुराना अवैध निर्माण ध्वस्त

    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    मेरठ कैंट बोर्ड ने 32 साल पुराने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण 1993 में चिह्नित किया गया था। कैंट बोर्ड के प्रवक्ता के अनुसार, बंगला संख् ...और पढ़ें

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    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कैंट बोर्ड की टीम 32 साल पुराने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण 1993 में चिह्नित किया गया था और तब से विधिक प्रक्रिया में था। कैंट बोर्ड प्रवक्ता जयपाल सिंह तोमर के अनुसार बंगला संख्या 243 के सर्कुलर रोड में अशोक कुमार तनेजा और मोहम्मद यूसुफ की ओर से अवैध निर्माण वर्ष 1993 में किया गया था।

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    तब से यह मामला विधिक प्रक्रिया और अदालती कार्यवाही में विचाराधीन रहा। छावनी अधिनियम 1924 के तहत कारण बताओ, निर्माण रोक और ध्वस्तीकरण के नोटिस पूर्व में ही जारी किए जा चुके थे। निर्माणकर्ताओं ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।

    इसके बाद कैंट बोर्ड सीईओ जाकिर हुसैन के निर्देश पर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इंजीनियर पीयूष गौतम, जेई अवधेश यादव और अन्य को ध्वस्तीकरण का निर्देश दिया गया था। बुधवार को कैंट बोर्ड की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान टीम को विरोध और नोकझोंक का सामना करना पड़ा। हालांकि टीम नेदो जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।