यूपी में युवक का अपहरण करने चार दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास, 13 साल बाद सुनाई सजा
मेरठ के इंचौली में 2012 में हुए एक अपहरण मामले में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज संगीता ने यह फैसला सुनाया। पारिवारिक विवाद के चलते तारीक नामक युवक का उसकी दुकान से अपहरण किया गया था। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया। इस मामले में 13 साल बाद न्याय मिला है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। कस्बा इंचौली निवासी युवक के अपहरण के चार दोषियों को 13 वर्ष बाद अपर जिला जज पोक्सो संगीता ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि कस्बा इंचौली निवासी तारीक के भाई ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि घटना से 28 वर्ष पहले उसकी बहन का निकाह इजहार उर्फ अजहर पुत्र जियाउल हक से हुआ था। निकाह के एक महीने बाद भी इजहार ने उसकी बहन को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। तब से बहन मायके में ही रह रही है।
इसी से रंजिश रखते हुए 19 जून 2012 को इजहार, अथर व असद पुत्रगण इजहार और आदिल पुत्र इरफान तारिक की दुकान पर आए और तमंचे के बल पर अपहरण कर ले गए। पुलिस ने उक्त चारों दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था।
न्यायालय में दोषियों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। सरकारी वकील ने विरोध करते हुए न्यायालय में गवाह पेश किए। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपितों को सजा सुनाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।