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    Meerut News: असम की युवती से दुष्कर्म के आरोप में 5 आरोपी भेजे गए जेल, एक महिला का नाम भी शामिल

    Updated: Sun, 02 Mar 2025 04:28 PM (IST)

    असम की महिला खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने शनिवार को पांच आरोपियों को जेल भेजा। पीड़िता जो 2021 से मुजफ्फरनगर में रह रही थीं और तलाक के बा ...और पढ़ें

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    पुलिस की गिरफ्त में आरोपित। सौ. पुलिस।

    जागरण संवाददाता, सरधना। थाना पुलिस ने असम की महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को एक महिला सहित पांच को जेल भेज दिया। फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के बयान भी दर्ज कराए हैं। असम की महिला वर्ष 2021 से पति के साथ मुजफ्फरनगर में रह रही थी।

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    पति से तलाक होने के बाद वह फैक्ट्री में काम करती थी। गुुरुवार को आरोपित महिला काे एसयूवी में अगवा कर ईंट भट्टे पर लाए थे। जहां पर तीन आरोपितों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। जब आरोपित शराब के नशे में थे।

    उसी दौरान पीड़ित ने मौका पाकर अपने मकान मालिक को फोन कर दिया था। साथ ही उसके वाट्सएप पर भी लोकेशन भेज दी थी। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, अन्य दो आरोपितों को भी दबोच लिया था।

    शनिवार को आरोपित दीपक पुत्र भवी सिंह निवासी बपारसी, अमजद उर्फ गुलफाम पुत्र इशाक निवासी भावसी रायपुर सहारनपुर, वसीम पुत्र तरीकत निवासी ग्राम छबड़िया, समीर पुत्र रियाजउद्दीन निवासी नूर नगर की पुलिया मेरठ तथा सोनी पत्नी समीर को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक प्रताप सिंह ने बताया कि महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करा दिए हैं।

    सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

    वहीं, बागपत में नौकरी का झांसा देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो आरोपित युवकों की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त की है। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसको गांव के ही तीन युवकों ने पंचायत सहायक पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया था।

    इसके बाद आरोपितों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया था। वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर तीन माह तक ब्लैकमेल किया था। बाद में वीडियो प्रसारित कर दिया था।

    वहीं, पुलिस ने आरोपित सौरभ को गिरफ्तार किया था। आरोपित शुभम व कमल ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने सुनवाई कर अर्जी को निरस्त किया है।

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