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मुजफ्फरनगर में कवाल कांड के बाद जनपद में हुए दंगे के पांच आरोपित सबूत के अभाव में बरी

मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में हुए दंगे के दौरान आगजनी और लूटपाट के पांच आरोपितों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 2013 में हुए दंगे के दौरान गांव बहावड़ी में हुई थी आगजनी लूटपाट।

By Taruna TayalEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 05:05 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 05:05 PM (IST)
मुजफ्फरनगर में कवाल कांड के बाद जनपद में हुए दंगे के पांच आरोपित सबूत के अभाव में बरी
सबूत के अभाव में पांच आरोप‍ित बरी।

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। जनपद में वर्ष 2013 में हुए दंगे के दौरान आगजनी और लूटपाट के पांच आरोपितों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या छह में चल रही थी।

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कवाल कांड के बाद जनपद में हुए दंगे के दौरान जनपद में अलग अलग स्थानों पर आगजनी की घटना हुई थी। आठ सितंबर 2013 को फुगाना थाना के गांव बहावड़ी निवासी नानू पुत्र सुक्खन ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि सात सितंबर 2013 को पंचायत से लौटी भीड़ ने उसके घर में घुसकर लूटपाट और आगजनी कर दी दी। उसने और स्वजन ने भागकर जान बचाई थी।

नानू ने गांव के ही विनोद, कपिल, नरेश, आशीष, सुंदर और सतेन्द्र समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में एसआईटी ने जांच के बाद विनोद, नरेश, सुंदर, सतेंद्र और आशीष के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या छह में चल रही थी। दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उक्त पांचों आरोपितों को बरी कर दिया।


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