Mau News: मुख्तार की पत्नी आफ्शां अंसारी की गैंगस्टर में पत्रावली हुई अलग, तीन अक्टूबर को होगी सुनवाई
मऊ की गैंगस्टर मामलों की विशेष अदालत ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी के गैंगस्टर मामले में कुर्की नोटिस तामिल कराने वाले पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया। आफ्शां के फरार होने के कारण उनकी पत्रावली अलग कर 299 सीआरपीसी के तहत साक्ष्य के लिए तीन अक्टूबर की तारीख तय की गई है।

जागरण संवाददाता, मऊ। गैंगस्टर मामलों की विशेष अदालत, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-एक के राजीव कुमार वत्स ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी के गैंग्सटर मामले में गुरुवार को कुर्की की नोटिस व अन्य प्रॉसेस तामिल कराने वाले पुलिसकर्मी का बयान अंकित कराया। वहीं इस मामले में आफ्शां की पत्रावली अलग कर 299 सीआरपीसी के तहत साक्ष्य के लिए उनकी पत्रावली में तीन अक्टूबर की तारीख नियत की है। इसके अलावा शेष आरोपितों का विचारण शुरू हो गया। ऐसे में अब तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी।
दरअसल, आफ्शां अंसारी इस मामले में फरार चल रही है। उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट व कुर्की की नोटिस जारी की गई है। दक्षिणटोला थाने में अफ्शां अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। इसके ऊपर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। बीते दिनों गाजीपुर के युसूफपुर मुहम्मदाबाद आवास पर धारा 82 की नोटिस भी चस्पा की गई थी। यही नहीं, गाजीपुर और मऊ जिले की पुलिस ने अफ्शां को भगोड़ा घोषित कर दिया है।
गाजीपुर पुलिस की ओर से जारी 29 इनामी अपराधियों की सूची में अफ्शां सबसे ऊपर है। अफ्शां कई वर्षों से फरार है। पुलिस की ओर से कई ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अफ्शां अंसारी, मुख्तार अंसारी के मौत के दौरान भी सामने नहीं आई थी। पेश नहीं होने के कारण इसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही संपत्ति को कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है।
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