मऊ में पुलिस मुठभेड़ में एक तस्कर को लगी लोगी, दो गिरफ्तार, असलहा भी बरामद
मऊ जिले के चिरैयाकोट में पुलिस ने गो-तस्करों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुठभेड़ के बाद दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से एक के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार और 20 किलो प्रतिबंधित मांस को भी बरामद किया है।

जागरण संवाददाता, मऊ। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना चिरैयाकोट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित मांस काटने और बेचने वाले शातिर गो-तस्करों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दो आरोपितों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया।
इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके पर ही दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध असलहे, जिंदा और खोखा कारतूस के अलावा 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है।
पुलिस अधीक्षक इलामारन के निर्देश में थाना चिरैयाकोट पुलिस ने यह कार्रवाई की। मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति, जिनका प्रतिबंधित मांस काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था, मोटरसाइकिल से हाफिज़पुर पुलिया की ओर से गाजीपुर की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने सूचना पर त्वरित एक्शन लेते हुए सिरसा मोड़ पर घेराबंदी कर दी और संदिग्धों का इंतज़ार करने लगे।
कुछ देर में दो संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आते दिखे। पुलिस ने टार्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बाइक मोड़कर भागने लगे और असंतुलित होकर गिर गए। दोनों ने खेतों की ओर दौड़ लगाई और खुद को घिरा पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। प्रभारी निरीक्षक योगेश यादव और उनकी टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर भेजा गया।
दूसरे आरोपी को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपितों में चिरैयाकोट क्षेत्र के जमीन बुढ़ान निवासी दिलशाद कुरैशी उर्फ मल्लू, रेहान उर्फ शेरू शामिल हैं। वहीं आरोपित शम्सुद्दीन मौके से फरार है। पकड़े गए अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में कबूला कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो उन्हीं का है, जिसमें वह प्रतिबंधित मांस काटते नजर आ रहे थे। वह उसी मांस को बोरी में भरकर गाजीपुर ले जाकर बेचने जा रहे थे।
इनके पास से एक नाजायज पिस्टल (.32 बोर), दो खोखा कारतूस (.32 बोर), एक जिंदा कारतूस (.32 बोर), एक तमंचा (.315 बोर), एक मिस कारतूस, एक जिंदा कारतूस व 20 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किए गए हैं। आरोपितों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोपित पर पहले से दर्ज हैं मुकदमे
दिलशाद कुरैशी उर्फ मल्लू पहले से ही 6 मामलों में नामजद है। इस पर पशु क्रूरता अधिनियम के साथ ही गैंगस्टर एक्ट व गुंडा अधिनियम में पहले से केस दर्ज है।
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