मऊ में पानी मिलाकर बेची जा रही थी शराब, लाइसेंस निरस्त, दो आरोपित गिरफ्तार
मऊ में शराब में पानी मिलाकर बेचने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इस मामले में दो आरोपि ...और पढ़ें

आबकारी अधिकारी मो. असलम ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
जागरण संवाददाता, मऊ। मुहम्मदाबाद गोहना के भुजही स्थित कंपोजिट शाप में पानी मिलाकर शराब बेची जा रही थी। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी मो. असलम ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दोनों विक्रेताओंं के खिलाफ मुहम्मदाबाद कोतवाली में केस दर्ज कराते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है।
जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, तस्करी तथा अवैध स्प्रिट/अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाए जाने के लिए 24 दिसंबर से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आबकारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद गोहना बजरंगी चौरसिया द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित आबकारी दुकानों का निरीक्षण किया गया।
25 दिसंबर की शाम 7.15 बजे कंपोजिट शाप भुजई मोड़ की चेकिंग की गई। चेकिंग के समय दुकान के अंदर 27 अद्धा व 4 पौवा आईकानिक ब्रांड के ऐसे पाए गए, जिनमें पानी मिलाया गया था। विभाग द्वारा प्रदत्त अल्कोहलो मीटर से मौके पर ही विक्रेताओं तथा अनुज्ञापी द्वारा भेजे गए व्यक्ति के सामने शराब की तीव्रता का परीक्षण किया गया।
परीक्षण के दौरान मदिरा में मानक से कम तीव्रता पाई गई। दुकान के मालिक मुहम्मदाबाद गोहना के चक भोपत पुर उर्फ सुतरही निवासी मुन्ना यादव है। सैदपुर निवासी विक्रेता प्रदीप कुमार जायसवाल व करहां निवासी देवशरण प्रसाद मौजूद थे। इन दोनों अधिकृत विक्रेताओं को गिरफ्तार कर मिलावटी शराब तथा अन्य वैध शराब के साथ थाना मोहम्मदाबाद गोहना लाया गया।
दुकान के अंदर उपस्थित दोनों शाप विक्रेताओं पर एफआइआर दर्ज कराया गया। दुकान से गिरफ्तार दोनों विक्रेताओं तथा अपमिश्रित माल का एक सैंपल छोड़कर दुकान के अंदर उपलब्ध समस्त अन्य वैध माल को बोरियों में सील करते हुए थाने में जमा करा दिया गया।
किसी भी कीमत पर शराब में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद विक्रेता मनमानी कर रहे हैं। शराब में मिलावट करने वालों को कत्तई बख्शा नहीं जाएगा।
मो. असलम, जिला आबकारी अधिकारी मऊ।

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