Abbas Ansari: सजा सुनते ही उतर गया था अब्बास का चेहरा, रौब दिखाने में चली गई विधायकी
एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण मामले में दो साल की सजा सुनाई जिसके बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई है। सजा के बाद अब्बास अंसारी सीधे घर रवाना हो गए। अधिकारियों और वकीलों में विधायकी को लेकर अलग-अलग राय है जिससे स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। अब्बास अंसारी के पास सेशन कोर्ट में अपील करने का विकल्प है।

जागरण संवाददाता, मऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद सदर विधायक अब्बास अंसारी का चेहरा उतर गया और न्यायालय से सीधे अपने घर रवाना हो गया। भड़काऊं भाषण में एमपी-एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी के सजा पर सुनवाई होनी थी। दोपहर में अब्बास अंसारी को दोषसिद्ध कर दिया गया। कुछ ही देर बाद अब्बास अंसारी को दो साल का कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इससे उनकी विधायकी भी खत्म हो गई।
सुभासपा के टिकट पर लड़ा था चुनाव
अब्बास अंसारी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी की अजेय सीट मऊ सदर से चुनावी मैदान में उतरा था। सुभासपा ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया था। अब्बास अंसारी ने कड़ी टक्कर देते हुए भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह को हराकर पहली बार विधायक बना था।
चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊं का मामला प्रकाश में आया और मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें शनिवार को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई। पूर्व में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में घोसी से अब्बास अंसारी राजनीति में कदम रखा था, लेकिन सफलता नहीं मिली और पूर्व राज्यपाल फागू चौहान से हार का सामना करना पड़ा था।
विधायकी बचाने सेशन कोर्ट जा सकता है अब्बास
अधिवक्ताओं का कहना है कि सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी सेशन कोर्ट जा सकते हैं। वह सजा को रद्द या कम कराने की अपील कर सकते हैं। अगर सजा पर रोक लगाता है, तो सदस्यता फिलहाल बनी रह सकती है। कोर्ट के आदेश की प्रति सोमवार तक विधानसभा पहुंच जाएगी।
विधानसभा सचिवालय सोमवार या मंगलवार तक ही आदेश पहुंच जाएगा। सेशन कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती, तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर वहां से भी राहत नहीं मिलती, तो विधायकी जाना तय है।
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