दो साल की सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी की अपील पर अब 21 जून को होगी सुनवाई
मऊ में भड़काऊ भाषण मामले में दो साल की सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी की अपील पर विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स की अदालत में सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा जिस पर अदालत ने अगली तारीख 21 जून तय की है। अब्बास अंसारी को अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी और धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप में दोषी पाया गया था।

जागरण संवाददाता, मऊ। भड़काऊ भाषण मामले में मिली दो साल की सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी की तरफ से दाखिल अपील पर मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स की अदालत में सुनवाई हुई। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह की ओर से अपील पर आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा गया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 21 जून तय की है। सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधायक बना था। चुनाव प्रचार के दौरान तीन मार्च 2022 को एक जनसभा में उसने मंच से अधिकारियों को सबक सिखाने की धमकी दी थी और भड़काऊ भाषण देकर धार्मिक नफरत फैलाने का प्रयास किया था।
तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद ने शहर कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई थी। विवेचना अधिकारी सुशील कुमार दुबे ने जांच के बाद अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, चुनाव अभिकर्ता मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने बीते 31 मई को अब्बास को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। अगले ही दिन विधानसभा सचिवालय ने सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया था।
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