यूपी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बांके बिहारी मंदिर की प्रबंधन समिति
मथुरा के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर प्रबंधन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस अध्यादेश में मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपने का प्रावधान है। समिति का कहना है कि सरकार का यह कदम दुर्भावनापूर्ण है क्योंकि मंदिर के धन के उपयोग से संबंधित मुद्दे पर पहले ही हाई कोर्ट फैसला दे चुका है।

नई दिल्ली, प्रेट्र। मथुरा स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर प्रबंधन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस अध्यादेश में मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपेने का प्रविधान है।
इस याचिका पर सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ सुनवाई कर सकती है।याचिका में कहा गया है कि सरकार का कदम दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि मंदिर के धन के उपयोग से संबंधित मुद्दे पर हाई कोर्ट ने आठ नवंबर, 2023 को पहले ही फैसला कर दिया था।
कोर्ट ने राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए मंदिर के धन का उपयोग करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। मंदिर प्रबंधन समिति में 350 सदस्य और 'सेवायत' रजत गोस्वामी शामिल हैं।
प्रबंधन समिति ने कहा कि विवादित अध्यादेश, बांके बिहारी मंदिर के प्रशासन के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका के परिणाम को अवैध रूप से रोकता है। ऐसे अध्यादेश को पारित करना जो सीधे तौर पर हाई कोर्ट में लंबित मुद्दों से संबंधित है, सरासर सत्ता का दुरुपयोग और असंवैधानिक है।
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