Banke Bihari Mandir: दर्शन समय वृद्धि के निर्णय को चुनौती, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित
ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के समय को बढ़ाने के हाई पावर कमेटी के निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कमेटी को मंदिर की परंपराओं में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है केवल प्रबंधन का अधिकार है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने मंदिर में दर्शन के समय को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कमेटी के इस फैसले को कुछ भक्तों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में चुनौती दी थी। सोमवार को हाई पावर कमेटी के फैसले को निरस्त करने की अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
शुक्रवार को हाई पावर कमेटी के निर्णय को दी गई थी चुनौती
अधिवक्ता दीपक शर्मा, गिरधारी लाल शर्मा तथा अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े संजय हरियाणा ने शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उसे मंदिर से प्रबंधन संबंधी अधिकार दिए हैं, हाईपावर कमेटी को मंदिर की परंपरा और सेवा पूजन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शनों का समय बदल दिया है।
कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई
याचिकाकर्ता संजय हरियाणा ने बताया कि सोमवार को कोर्ट को बताया कि मंदिर संबंधी समस्त निर्णय लेने का अधिकार उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई पावर कमेटी बनाई है, वह केवल प्रबंधन के लिए हैं। जबकि कमेटी अपने अधिकारों को दुरुपयोग कर रही है। हाई पावर कमेटी अपने निर्णय को जल्द लागू करना चाहती है। कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
बुधवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इधर हाई पावर कमेटी ने गत दिवस लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए मंदिर प्रबंधक को पत्र जारी कर दिया है।
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