कथावाचक अनिरूद्धाचार्य के खिलाफ अदालत में फैसला सुरक्षित, महिलाओं पर की थी टिप्पणी
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ महिलाओं पर की गई टिप्पणी के मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन पर वृंदावन रोड पर एक कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर उन्हें तलब किया था। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है, और अब अदालत के फैसले का इंतजार है।

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य।
जागरण संवाददाता, मथुरा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई।
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है ।अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने बताया कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कुछ समय पहले महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी।
इस पर उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां वाद दायर किया था। इस मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की कोर्ट ने दलील सुनीं।
दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व कथावाचक ने अदालत में अपने बयान को लेकर माफीनामा भी दाखिल किया था, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। कथावाचक की टिप्पणी का देश के कई शहरों में महिलाओं और राजनीतिक व्यक्तियों ने विरोध किया था।

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