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    Mathura News: गरमाया श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष के खिलाफ हिस्ट्रीशीट का मामला, वादी ने दिया सीजेएम न्यायालय में वाद

    Updated: Sun, 04 Feb 2024 09:43 AM (IST)

    Mathura News In Hindi ईदगाह कमेटी सचिव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने को सीजेएम न्यायालय में वाद वादी ने कहा गलत तरीके से प्रस्तुत की गई न्यायालय में उनकी हिस्ट्रीशीटl हिस्ट्रीशीट में कुछ मुकदमे फर्जी तरीके से शामिल पांच को होगी सुनवाई। आशुतोष पांडे ने न्यायालय से तनवीर अहमद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश देने की मांग की।

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    ईदगाह कमेटी सचिव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने को सीजेएम न्यायालय में वाद

    जागरण संवाददाता, मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले में शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने सीजेएम न्यायालय में एक वाद दायर कर ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद के विरुद्ध वादी की झूठी हिस्ट्रीशीट न्यायालय में पेश करने पर आपत्ति जताई। कहा कि कुछ वाद हिस्ट्रीशीट में गलत तरीके से दर्ज हैं। ऐसे में सचिव के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मामले में सुनवाई अब पांच फरवरी को होगी।

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    आशुतोष पांडेय ने एक वाद पूर्व में दायर कर शाही मस्जिद ईदगाह का वक्फ बोर्ड में पंजीकरण फर्जी दस्तावेज के आधार पर कराने की शिकायत की थी और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। उनका आरोप था कि जब जिस स्थान पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है, वह भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, तो फिर उसका पंजीकरण कैसे हुआ।

    21 मुकदमों की हिस्ट्रीशीट दी

    शुक्रवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने सीजेएम न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आशुतोष पांडेय की 21 मुकदमों की हिस्ट्रीशीट दी। कहा कि उनके विरुद्ध गंभीर मुकदमों में वाद दर्ज है। वह शामली जिले के हिस्ट्रीशीटर हैं।

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    श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट नाम से एक संस्था केवल पुलिस से बचने के लिए बना रखी है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म तक के मामले में आशुतोष पांडेय पर दर्ज हैं। इसके विरुद्ध आशुतोष पांडेय ने शनिवार को वाद दायर किया। कहा कि तनवीर अहमद ने झूठे तथ्यों के आधार पर हिस्ट्रीशीट बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत की है। एक मुकदमा तो किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, उसे भी सूची में शामिल किया गया है। कई अन्य मुकदमों को भी गलत तरीके से शामिल किया गया है। आशुतोष पांडेय ने बताया कि इस मामले में सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि नियत की गई है।