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    Shri Krishna Janam Bhoomi Case: औरंगजेब ने 'केशवदेव मंदिर' तोड़कर बनाई शाही मस्जिद ईदगाह, ASI ने दिया जवाब

    Updated: Tue, 06 Feb 2024 03:31 PM (IST)

    Shri Krishna Janmbhoomi Case Mathura News श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला मथुरा और हाइकोर्ट में चल रहा है। इस बीच एक आरटीआइ में एएसआइ का जवाब सामने आ रहा है। मंदिर तोड़कर बनाई शाही ईदगाह। पुरातत्व विभाग का जवाब बनेगा साक्ष्य। आगरा के पुरातत्व विभाग ने वादी को आरटीआइ में दिया जवाब। अब केशवदेव विग्रह मामले में आगरा न्यायालय में भी लगाया दस्तावेज।

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    Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आरटीआइ में एक जवाब आया है।

    जागरण संवादादात, मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में पुरातत्व विभाग की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट न्यायालय में हिंदू पक्ष के लिए मजबूत दस्तावेज बनेगी। पुरातत्व विभाग ने कहा है कि औरंगजेब ने केशवदेव मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण किया है।

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    तीन फरवरी 2023 को ये जवाब मैनपुरी निवासी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह को पुरातत्व विभाग ने आरटीआइ में दिया है। न्यायालय में इस दस्तावेज को उन्हें अपने वाद के साथ दायर किया। मंगलवार को आगरा की जामा मस्जिद में ठाकुर केशवदेव के दबाए गए विग्रह निकलवाने की मांग को लेकर दायर वाद में भी वादी ने ये दस्तावेज दाखिल किया है।

    मैनपुरी के निवासी ने डाला था वाद

    मैनपुरी निवासी अजय प्रताप ने करीब एक वर्ष मथुरा न्यायालय में वाद दायर कहा था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर स्थित ठाकुर केशवदेव मंदिर को तोड़कर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण किया गया है। उन्होंने आगरा के पुरातत्व विभाग से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी।

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    इस पर उन्हें तीन फरवरी को पुरातत्व विभाग ने आरटीआइ के जवाब में कहा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण किया गया है। नवंबर 1920 में विभाग ने प्रकाशित अपने गजट में भी इसका जिक्र किया है। अजय प्रताप सिंह का कहना है कि पूर्व में उन्होंने न्यायालय में इस दस्तावेज को दाखिल किया था। एक वाद अजय प्रताप सिंह ने आगरा न्यायालय में दाखिल कर रखा है।

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    इसमें उन्होंने कहा है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर स्थित केशवदेव मंदिर को तोड़़कर ठाकुर जी के विग्रह को औरंगजेब के आदेश पर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबाया गया है। मंगलवार को इसे लेकर आगरा में सुनवाई हुई, इस पर अजय प्रताप सिंह ने आगरा न्यायालय में भी ये दस्तावेज दाखिल किया है। 

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