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    Liquor Shop Licence: ई-लॉटरी प्रक्रिया के मध्यम से मिलेंगी शराब दुकानें, इस जिले में आए 1559 आवेदन

    Updated: Tue, 04 Mar 2025 03:35 PM (IST)

    Liquor Shop Licence महोबा जिले में शराब की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए 1559 लोगों ने आवेदन किए हैं। 6 मार्च को प्रक्रिया के तहत दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाएगा। देशी शराब की 132 विदेशी मदिरा व बीयर की 54 और भांग की 8 फुटकर बिक्री की दुकानों का आवंटन किया जाना है।

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    ई-लॉटरी प्रक्रिया के मध्यम से मिलेंगी शराब दुकानें

    जागरण संवाददाता, महोबा। ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा। जिले में इसके लिए 1559 लोगों ने आवेदन किए है। 6 मार्च को प्रक्रिया के तहत दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाएगा।

    जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि देशी शराब की 132, विदेशी मदिरा व बीयर की 54 व भांग की आठ फुटकर बिक्री की दुकानों का आवंटन किया जाना है। प्रथम चरण की ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्थापन 6 मार्च को सुबह 10 से 11.45 तक शहर के वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया जाना है। उन्होंने बताया कि शराब दुकानों के लिए 1560 लोगों ने आवेदन किए थे, लेकिन एक आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। अब 1559 आवेदन पत्रों को ई-लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

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    उन्होंने बताया कि आवेदकों को सभागार में प्रवेश पाने के लिए आवेदन रसीद को दिखाना होगा। साथ ही चयनित आवेदकों को 11 मार्च तक निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनके पक्ष में आवंटित दुकान अगले चरण की ई-लॉटरी प्रक्रिया में शामिल कर दी जाएगी।

    हाईवे किनारे से हटेंगी देसी व अंग्रेजी शराब की छह दुकानें

    वहीं उन्नाव जिले में हाईवे पर बढ़ते हादसों का एक बड़ा कारण किनारे संचालित शराब की दुकानें हैं। वाहन चालक हाईवे पर वाहन को खड़ा कर शराब पीने के बाद नशे की हालत में वाहन चलाता है। जिससे हादसे होते हैं। वहीं सड़क पर वाहन खड़ा होने से दूसरा वाहन इनसे टकरा जाता है और हादसे में जान चली जाती है।

    मुख्यमंत्री ने हाइवे के किनारे की शराब दुकानों को हटाने का निर्देश जारी किया तो शराब दुकानदारों में खलबली मच गई है। हालांकि आबकारी अधिकारी रविशंकर ने अभी आदेश न मिलने की बात कही है। कहा कि आदेश मिलते ही दुकानों को हाईवे के किनारे से हटाया जाएगा।

    आबकारी निरीक्षक सदर भवानी सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर कानपुर-लखनऊ व उन्नाव-लालगंज हाईवे पर जितनी भी शराब की दुकानें हैं, वह सड़क से 220 मीटर दूर है। पहले यह दुकानें 500 मीटर दूर थीं।

    मौजूदा समय में कानपुर-लखनऊ हाईवे पर गदनखेड़ा में एक बीयर शॉप , अंग्रेजी शराब की दुकान, एक माडल शॉप व देशी शराब का ठेका है। वहीं अजगैन के नवाबगंज क्षेत्र में भी हाईवे के किनारे एक अंग्रेजी व बीयर शॉप व एक देशी ठेका है। कुल छह दुकानें हाईवे के किनारे संचालित है। आदेश मिलने पर इन दुकानों को हाईवे के किनारे से हटाया जाएगा।

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