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अधिनियम के तहत किशोर अपराधियों को सहायता देना जरूरी

जासं महोबा पुलिस लाइन सभागार में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम

By JagranEdited By: Updated: Sat, 25 Sep 2021 05:13 PM (IST)
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अधिनियम के तहत किशोर अपराधियों को सहायता देना जरूरी

जासं, महोबा : पुलिस लाइन सभागार में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्राधिकारी सदर रामप्रवेश राय ने इसका शुभारंभ कराया।

इस दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम-2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) आदर्श नियम-2016 के बारे में जानकारी दी। साथ ही बच्चों के प्रकरण में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, पुलिस रेस्पांस, व्यवहार आदि के बारे में बताया गया। बच्चों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी जानकारी दी गई। जैसे, बच्चों के संरक्षण से जुड़े अधिनियम के तहत किशोर अपराधियों को चिकित्सा सुविधा और कानूनी सहायता प्रदान करना जरूरी है। बच्चों के सरंक्षण के लिए काम कर रहे बाल कल्याण समिति, विभिन्न एनजीओ, पुलिस, चाइल्ड लाइन और बाल आयोग को अधिनियम का पालन करना होगा। बताया गया कि अधिनियम में बाल अदालत को बच्चों के सर्वोच्च हितों के सिद्धांत का पालन करने की बात भी कही गई है। बाल कल्याण समिति के आशीष शुक्ला, डायरेक्टर चाइल्ड लाइन मनोज कुमार, बाल कल्याण समिति सदस्य मधुबाला चौरसिया, जय प्रकाश सीडब्लूसी सदस्य, दीपक कुमार जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन-1098, निरीक्षक संतोष कुमार सिंह प्रभारी एएचटीयू एवं महिला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक शिल्पी शुक्ला सहित अन्य मौजूद रहे।