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    इरफान सोलंकी की रिहाई आज! महाराजगंज जेल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा, पत्नी नसीम भी मौजूद

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:41 PM (IST)

    इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी आज महाराजगंज जेल से रिहा हो सकते हैं। रिहाई की खबर सुनते ही सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी रिहाई का आदेश लेकर महाराजगंज पहुंची हैं। 22 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज शिफ्ट किया गया था।

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    जिला जेल परिसर महराजगंज में मौजूद इरफान सोलंकी की पत्नी व सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की विधायक नसीम सोलंकी। जागरण

    जागरण संवाददाता,  महराजगंज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंग्सटर एक्ट के मुकदमे में जमानत मिलने के बाद कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को मंगलवार की शाम महाराजगंज जेल से रिहा किया जा सकता है। जिला जेल में रिहाई का परवाना आते ही सरगर्मी बढ़ गई है। 

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    जेल प्रशासन उनकी रिहाई की प्रक्रिया में जुट गया है। देर शाम तक उनके रिहाई की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्व विधायक की रिहाई से जुड़ी खबर सुनते ही महराजगंज जिला जेल के समीप कानपुर व महराजगंज जिले के सपा कार्यकर्ता जुट गए हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। 

    इरफान सोलंकी की पत्नी व  सीसामऊ से विधायक नसीम सोलंकी हाईकोर्ट से मिले रिहाई का आदेश लेकर मंगलवार की सुबह अपने समर्थकों के साथ महराजगंज पहुंची। इसके बाद जेल प्रशासन सभी वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने में जुट गया।

    22 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से प्रशासनिक आधार पर कड़ी सुरक्षा के बीच महराजगंज जिला कारागार में शिफ्ट किया गया था। उन पर जमीन कब्जाने, महिला का मकान जलाने, रंगदारी मांगने और फर्जी दस्तावेज पर बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पहचान दिलाने जैसे आरोप लगे थे। 

    कानपुर के जाजमऊ थाने में गैंग्स्टर एक्ट के तहत दिसंबर 2022 में दर्ज मुकदमे को छोड़ कर अन्य सभी मामलों में  उन्हें जमानत मिल गई थी। इस मामले में इरफान के अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी व इजराइल आटे वाला को भी नामजद किया गया था। 

    हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सहित तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और बहस पूरी होने के बाद बीते दो सितंबर को फैसला सुरक्षित कर दिया था। 25 सितंबर को हाईकोर्ट द्वारा तीनों आरोपियों को जमानत दे दी गई। इसी के साथ पूर्व विधायक सहित तीनों आरोपियों के रिहाई का रास्ता साफ हो गया था।  

    महराजगंज जिला जेल के अधीक्षक वीके गौतम ने बताया कि रिहाई संबंधी प्रपत्र आनलाइन प्राप्त हुआ है। सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार उनकी रिहाई की जाएगी।