सजा पूरी होने के बाद रिहा हुआ जर्मन नागरिक, शुरू हुई वापस भेजने की प्रक्रिया
एक साल की सजा पूरी होने पर जर्मन नागरिक तोवियस मैक्सिमिलन रेहन को महराजगंज जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। वीजा उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार तोवियस को अदालत ने सजा सुनाई थी। जुर्माना भरने के बाद उसे रिहा किया गया और अब उसे जर्मनी वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। दूतावास से मंजूरी मिलने का इंतजार है।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। सोनौली सीमा पर पिछले वर्ष पकड़े गए जर्मनी के नागरिक तोवियस मैक्सिमिलन रेहन को एक वर्ष की सजा पूरी करने और एक हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने के बाद बुधवार को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। अब जिला प्रशासन ने उसे उसके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल उसे पुलिस लाइन में ठहराया गया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश यादव की अदालत ने विदेशी अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर उसे एक वर्ष का साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना तय था।
गिरफ्तारी की तिथि 12 जुलाई 2024 को आधार मानते हुए उसकी सजा पूरी हो चुकी है। जर्मन नागरिक के अधिवक्ता सुभाष पासवान ने बताया कि बुधवार को कोर्ट के आदेशानुसार अर्थदंड जमा करने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया।
अब जिला प्रशासन के सहयोग से एग्जिट परमिट के लिए आवेदन किया जाएगा, जिसे दूतावास से मंजूरी मिलते ही उसे जर्मनी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सोनौली कोतवाली पुलिस और एसएसबी की 22वीं बटालियन ने 12 जुलाई 2024 को तोवियस को साधु वेश में नेपाल की ओर जाते समय पकड़ा था।
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जांच में उसका वीजा समाप्त पाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि सनातन धर्म में गहरी रुचि के चलते वह धार्मिक पुस्तकों के साथ साधु वेश धारण किए हुए था और वीजा खत्म होने के कारण पगडंडी से नेपाल जाने का प्रयास कर रहा था।
पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि रिहाई के बाद जर्मन नागरिक को पुलिस लाइन में रखा गया है। कागजी कार्रवाई और दूतावास की स्वीकृति पूरी होते ही उसे उसके देश भेज दिया जाएगा।
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