UP News: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष को आजीवन कारावास, नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के दोषी करार
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के मामले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मासूम रजा राही को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस अपराध में सहयोग करने वाले दो अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। विशेष सत्र न्यायाधीश पााक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के दोषी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मासूम रजा राही उर्फ राही मासूम रजा को आजीवन कारावास तथा 2.05 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस अपराध में सहयोग करने तथा साक्ष्य मिटाने के दोषी भाजपा नेता के घर किराएदार रहे देवरिया निवासी पुलिसकर्मी आबिद अली और महराजगंज निवासी गुड्डू शाह उर्फ मुमताज अली को चार वर्ष का कारावास और क्रमश: तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के वीर बहादुर नगर निवासी पीड़िता अपने पिता और चार नाबालिग भाई-बहनों के साथ आरोपित राही मासूम रजा के मकान में किराए पर रहती थी। पीड़िता के पिता ठेला लगाकर अंडा पकौड़ी बेचते थे।
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अभियोजन के अनुसार, मकान मालिक राही मासूम रजा ने अगस्त 2023 में दिन घर में अकेली पाकर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। लोकलाज के भय से पीड़िता ने यह बात केवल अपनी छोटी बहन को बताई। इसके कुछ दिनों बाद आरोपित ने पीड़िता के छोटे भाई को मारापीटा और उसके साथ भी छेड़खानी की। जब शाम को पीड़िता के पिता घर लौटे, तो बच्चों ने उन्हें पूरी घटना बता दी। जिसके बाद मामला शहर के नगर चौकी पर पहुंचा था। लेकिन अभियुक्त के प्रभाव में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और सुलह-समझौता करा दिया।
सांकेतिक तस्वीर। जागरण
इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिनों बाद पीड़िता के पिता की संदिग्ध परिस्थिति में तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद मामले में हड़कंप मच गया । आनन-फानन में पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पांच सितंबर 2023 को राही मासूम रज़ा के विरुद्ध दुष्कर्म, हत्या और अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया।
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जांच के दौरान पुलिस ने आरोपित के घर में किराएदार रहे भटनी, देवरिया निवासी पुलिसकर्मी आबिद अली और बिस्मिल नगर, महराजगंज निवासी गुड्डू शाह उर्फ मुमताज अली को भी पीड़िता को प्रलोभन देकर साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने पीड़िता के बयान, गवाहों की गवाही और अभिलेखीय साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने आरोपितों को दोषी ठहराते हुए राही मासूम रजा को आजीवन कारावास और 2.05 लाख रुपये के अर्थदंड तथा उसके सहयोगियों आबिद अली और गुड्डू शाह को चार वर्ष के कारावास व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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