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    क्या पूरी होगी महिला सिपाहियों की पुरुष बनने की इच्छा? लिंग परिवर्तन की अनुमति के मामले में एमपी से ली गई राय

    पुलिस मुख्यालय द्वारा दो महिला आरक्षियों के पुरुष बनने की मंजूरी के आवेदन को लेकर मध्यप्रदेश की पुलिस से राय मांगी जा रही है। मध्यप्रदेश में एक महिला आरक्षी को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व मनोचिकित्सक की सलाह पर शासन ने लिंग परिवर्तन कराने की मंजूरी दी है। मामले के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी दो महिला आरक्षियों के लिंग परिवर्तन की मांग को मंजूरी दी जा सकती है।

    By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavUpdated: Mon, 25 Sep 2023 04:10 AM (IST)
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    क्या पूरी होगी महिला सिपाहियों की पुरुष बनने की इच्छा?

    लखनऊ, राज्य ब्यूरो: पुलिस मुख्यालय द्वारा दो महिला आरक्षियों के पुरुष बनने की मंजूरी के आवेदन को लेकर मध्यप्रदेश की पुलिस से राय मांगी जा रही है। मध्यप्रदेश में एक महिला आरक्षी को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व मनोचिकित्सक की सलाह पर शासन ने लिंग परिवर्तन कराने की मंजूरी दी है। 

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    इसी मामले के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी दो महिला आरक्षियों के लिंग परिवर्तन की मांग को मंजूरी दी जा सकती है। शर्त यह हो सकती है कि उन्हें पुलिस में महिला कर्मचारी के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं दिए जाएंगे। इसी शर्त पर मध्यप्रदेश में महिला आरक्षी को लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दी गई है।

    गुण दोष के आधार पर निस्तारण के निर्देश

    प्रदेश की दो महिला आरक्षियों द्वारा बीते दिनों इस संबंध में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए थे कि इस संबंध में नियमावली बनाई जाए और गुण दोष के आधार पर इसका निस्तारण किया जाए। 

    हालांकि, पुलिस की तरफ से हाईकोर्ट में महिला व पुरुषों की भर्ती में अलग-अलग मानक होने के चलते अड़चन पड़ने संबंधी जवाब दाखिल किया गया था। इसके बाद भी पुलिस इस संबंध में मेडिकल व कानूनी माहिरों की राय ले रही है। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करके वहां किस आधार पर लिंग परिवर्तन की मंजूरी दी गई है इसकी जानकारी मांगी है। 

    भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी नियमों में बदलाव संभव

    दोनों महिला आरक्षियों ने पुलिस मुख्यालय में भी लिंग परिवर्तन के संबंध में मंजूरी के लिए आवेदन किया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस मामले में भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी नियमों में बदलाव किया जा सकता है। 

    साथ ही यह भी तय माना जा रहा है कि यह मामला केवल दो महिला आरक्षियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में इस प्रकार के और भी केस आ सकते हैं। इसलिए मुख्यालय इस संबंध में ठोस नीति बनाने पर विचार कर रहा है।

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