UP News: यूपी के शिक्षकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, जारी किए गए ये आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले शिक्षकों को पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना में काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह नियम 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया है जिससे हजारों शिक्षकों को लाभ होगा। यह निर्णय उच्च शिक्षा में पेंशन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जो शिक्षक या कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होंगे, उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना में एक नोशनल वेतनवृद्धि (काल्पनिक वेतनवृद्धि) जोड़ी जाएगी।
वित्त विभाग के शासनादेश के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की अगली वेतनवृद्धि एक जुलाई या एक जनवरी को तय होती है, लेकिन वे उससे ठीक एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं, उन्हें भी इस वेतनवृद्धि का लाभ पेंशन की गणना में मिलेगा। यह व्यवस्था एक जनवरी 2006 से लागू की गई वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर है।
मतलब, जिन कर्मचारियों ने एक जनवरी 2006 के बाद और शासनादेश जारी होने से पहले 30 जून को रिटायरमेंट लिया है, वे भी इस लाभ के दायरे में आएंगे। हालांकि, उन्हें केवल तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा, पिछली अवधि का एरियर नहीं दिया जाएगा। यही नियम एक जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जिनकी रिटायरमेंट तिथि 30 जून या 31 दिसंबर रही और उनकी वेतनवृद्धि एक जुलाई या एक जनवरी को तय थी।
यह आदेश शासनादेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के से जुड़े डॉ. जगदीश सिंह दीक्षित का कहना है कि इसे लेकर संघ की ओर से कई बार मुख्यमंत्री से लेकर वित्त मंत्री को पत्र दिया था। बेसिक और माध्यमिक में यह शासनादेश पहले से ही लागू था, उच्च शिक्षा में लागू होने से हजारों शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
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