Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shadi Anudan Yojana UP: हर कैटेगरी के परिवार की बेटियों की शादी के लिए फंड दे रही है योगी सरकार, जानें प्रोसेस

    Updated: Thu, 12 Jun 2025 09:44 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शादी अनुदान योजना चला रही है। इस UP Shadi Anudan Yojana के तहत पात्र परिवारों को 20000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। शादी के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार की आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

    Hero Image
    Shadi Anudan Yojana UP: जानें आवेदन का प्रोसेस

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गरीब वर्ग के परिवारों को अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए योगी सरकार शादी अनुदान योजना लाई है। योजना के तहत 20000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यही, नहीं यह योजना हर कैटेगरी के लोगों के लिए हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में और आवदेन का तरीका-

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी अनुदान योजना (उत्तर प्रदेश)

    योजना का लाभ लेने के लिए शादी करने वाले लड़की की उम्र 18 से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष हाेनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों की शादी में याेजना का लाभ लिया जा सकता है।

    योजना (UP Shadi Anudan Scheme) का लाभ लेने के लिए विवाह के 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक ही आवेदन किया जा सकता है। परिवार की अधिकतम आय सीमा एक लाख रुपये होनी चाहिए। योजना के तहत एक शादी पर 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। 

    जानें आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

    • शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। 
    • इसके लिए सबसे पहले शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
    • यहां ‘आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें’ पर क्लिक करें।
    • इसके बाद आपको अपनी जानकारी जैसे आधार नंबर, नाम, जाति/श्रेणी भरना होगा।
    • इसके बाद आधार-आधारित ईकेवाईसी करना होगा, जिसके लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है।

    शादी अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

    • आधार कार्ड
    • जाति प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • विवाह का प्रमाण (जैसे, शादी का निमंत्रण पत्र)
    • बैंक पासबुक

    बता दें कि विभिन्न वर्ग के परिवार के लिए अलग-अलग विभाग में आवेदन करना होता है। इस प्रकार, अन्य पिछड़े वर्ग के परिवार के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सामान्य वर्ग व अनुसूचित जाति के लिए समाज कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में आवेदन करना होता है।