यूपी में महंगी हुई फोर व्हीलर गाड़ियां, दोपहिया वाहनों को राहत; योगी सरकार ने जारी किया शासनादेश
उत्तर प्रदेश में निजी चारपहिया वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह शासनादेश सोमवार से लागू हो गया है। हालांकि 40 हजार रुपये से कम कीमत वाले दोपहिया वाहनों को राहत दी गई है उन पर पहले की तरह 7 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इस बदलाव से परिवहन विभाग को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निजी चारपहिया वाहनों की खरीद पर एकमुश्त लगने वाला रोड टैक्स एक प्रतिशत बढ़ गया है। शासन की ओर से कैबिनेट में पारित हुए रोड टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव का शासनादेश सोमवार को लागू कर दिया है। हालांकि दो पहिया वाहनों की खरीद करने वालों को राहत दी गई है।
सरकार ने 40 हजार रुपये से कम कीमत के दोपहिया वाहनों की खरीद पर उनके टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। इन वाहनों पर पूर्व की तरह सात प्रतिशत ही रोड टैक्स लिया जाएगा।
दोपहिया वाहनों पर लगेगा 10 प्रतिशत रोड टैक्स
वहीं, 40 हजार रुपये से अधिक मूल्य वाले दोपहिया वाहनों पर भी पूर्व की तरह 10 प्रतिशत ही रोड टैक्स लगेगा। हालांकि बीती आठ अप्रैल को हुई कैबिनेट में इस श्रेणी के वाहनों की खरीद पर 10 के बजाय 11 प्रतिशत टैक्स देने का प्रस्ताव पारित हुआ था।
शासनादेश के तहत अब 10 लाख रुपये तक के एसी चारपहिया वाहनों पर आठ के बजाय नौ प्रतिशत टैक्स जमा करना होगा। इतनी कीमत तक के नान एसी चारपहिया वाहनों पर सात की जगह आठ प्रतिशत एकमुश्त रोड टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के एसी व नान एसी वाहन है तो उसके लिए अब 10 के बजाय 11 प्रतिशत टैक्स जमा करना होगा। वाहनों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर पर दो प्रतिशत रोड टैक्स देना होगा।
2015 के बाद बढ़ाया गया निजी वाहनों पर रोड टैक्स
सरकार ने वर्ष 2015 के बाद निजी वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 के तहत मोटर वाहनों के करों में परिवर्तन किया गया है। अधिनियम की धारा चार के तहत गैर परिवहन यानी निजी वाहनों के वन टाइम रोड टैक्स में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। रोड टैक्स बढ़ाने से परिवहन विभाग को प्रतिवर्ष 413 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
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