Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP News: यूपी में पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर लगेगी लगाम, पहली अक्टूबर से लागू हो जाएगा ये जरूरी नियम

    By Jagran NewsEdited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 30 Sep 2023 04:49 PM (IST)

    पान मसाला उद्योग को अब पहली अक्टूबर से फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों की जानकारी देनी पड़ेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद फैक्ट्रियों में पान मसाला व तंबाकू के अन्य उत्पादों के बारे में राज्य कर विभाग को सारी जानकारी मिल जाएगी और टैक्स चोरी कर पाना मुश्किल होगा।

    Hero Image
    UP News: यूपी में पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर लगेगी लगाम। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में सबसे ज्यादा जीएसटी भरने वाले उद्योग में शामिल पान मसाला उद्योग को अब पहली अक्टूबर से फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों की जानकारी देनी पड़ेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद फैक्ट्रियों में पान मसाला व तंबाकू के अन्य उत्पादों के बारे में राज्य कर विभाग को सारी जानकारी मिल जाएगी और टैक्स चोरी कर पाना मुश्किल होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पान मसाले के कारोबार में टैक्स चोरी के मामले

    प्रदेश में ऑनलाइन कारोबार के अलावा सबसे ज्यादा टैक्स चोरी के मामले पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के आते हैं। कुछ कंपनियां राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके लंबे समय से टैक्स चोरी कर रही हैं। एक वर्ष में पान मसाला बनाने वाली कंपनियों द्वारा की गई टैक्स चोरी के मामलों की पड़ताल के बाद विभाग ने इन्हें रडार पर लेने के लिए यह फार्मूला निकाला है। 

    यह भी पढ़ें: UP News: इधर बुलडोजर चल रहा था, उधर महिला खुद को आग लगा रही थी; अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हुआ हंगामा

    काउंसिल की बैठक में मिली हरी झंडी

    जुलाई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव पेश किया गया था। वहां से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद इस व्यवस्था को लागू किए जाने का खाका राज्य कर विभाग ने तैयार कर लिया है।

     

    21 सितंबर को जारी हुई अधिसूचना

    इस संदर्भ में 21 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पाद तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को पैकिंग करने वाली मशीनों की जानकारी देनी होगी। पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, हुक्का तंबाकू, पाइप वाला तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, खैनी, चूना, सुंघनी के उत्पादन की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी।

    यह भी पढ़ें: Chakbandi In UP: चकबंदी में छह दशक पहले लापता हुए 4859 तालाब, SC के आदेश पर तलाश में जुटा जिला प्रशासन