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    यूपी सरकार ने प्रदेश सेवाओं में आरक्षण संबंधी प्रविधानों का कड़ाई से पालन कराने के दिए निर्देश

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:05 AM (IST)

    प्रदेश सरकार ने सभी सेवाओं में आरक्षण नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज के आदेश के अनुसार ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने अपने अधीन सभी सेवाओं में आरक्षण संबंधी प्रविधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज की ओर से मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में पहले से जारी शासनादेशों के तहत ऊर्ध्व (वर्टिकल) और क्षैतिज (हारिजेंटल) आरक्षण की व्यवस्था लागू है। ऐसे में सभी भर्ती प्रक्रियाओं में इन नियमों का सही ढंग से पालन किया जाना जरूरी है।

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    इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत अन्य भर्ती बोर्डों और चयन संस्थाओं को भेजे जाने वाले अधियाचनों में आरक्षण से जुड़ी रिक्तियों की गणना का फिर से परीक्षण किया जाएगा। यदि गणना में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो उसे संबंधित आयोग या चयन संस्था के माध्यम से दूर कराया जाएगा।

    सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी कमियों के समाधान के बाद ही भर्ती प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन हो सके।