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    UP Cabinet Decision: राज्यकर्मी अब भवन निर्माण के लिए ले सकेंगे 25 लाख रुपये तक कर्ज, सरकार ने ब्याज दर भी घटाई

    Updated: Wed, 23 Jul 2025 07:18 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु अग्रिम राशि बढ़ाकर 25 लाख और मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये कर दी है। ब्याज दर 9% से घटाकर 7.5% कर दी गई है। यह निर्णय राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करेगा। पहले आवास निर्माण के लिए अधिकतम 7.5 लाख रुपये की व्यवस्था थी।

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    उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अब अग्रिम के रूप में 25 लाख रुपये तथा भवन मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये तक मिलेंगे। इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट से स्वीकृति मिली।

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    ब्याज की दर जो पहले नौ प्रतिशत थी उसे कम करते हुए 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि पहले यह व्यवस्था थी कि कार्मिक यदि समय से किश्तों की अदायगी करता था तो उसे ब्याजदर में 2.5 प्रतिशत की छूट मिल जाया करती थी।अब ब्याजदर 7.5 प्रतिशत पर फिक्स कर दिया गया है।

    कैबिनेट से इस प्रस्ताव के पास होने के साथ ही राज्य कार्मिकों को भी केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के बराबर धनराशि भवन निर्माण व भवन मरम्मत के लिए अग्रिम मिल जाया करेगी। नई व्यवस्था में कार्मिक भवन निर्माण के लिए 34 माह का मूल वेतन जो अधिकतम 25 लाख रुपये तक होगा वह ले सकेंगे।

    गौरतलब है कि अभी तक भवन निर्माण के लिए अधिकतम 7.5 लाख रुपये तथा मरम्मत के लिए 1.80 लाख रुपये अधिकतम दिए जाने की व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

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