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    कैबिनेट बैठक में मृतक आश्रितों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला, नहीं मिलेगी ऊंची पोस्ट; इस समूह में होगा सेलेक्शन

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:45 PM (IST)

    लखनऊ में राज्य सरकार ने मृतक आश्रितों की नियुक्ति नियमों में बदलाव किया है। अब आश्रितों को उसी समूह में नौकरी मिलेगी जिसमें उनके परिजन कार्यरत थे उच्च समूह में नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी गई। यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों को छोड़कर बाकी पदों पर लागू होगा।

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    मृतक आश्रितों को अब उच्चतर समूह में नहीं मिलेगी नियुक्ति।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने मृतक आश्रितों की सरकारी विभागों में नियुक्ति को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब मृतक आश्रितों को उच्चतर समूह में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मृत्यु के समय जिस समूह में सरकारी सेवक कार्यरत होंगे, उनके आश्रितों को उसी समूह में नौकरी दी जाएगी।

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    यानी समूह 'ग' में यदि कार्यरत होंगे तो आश्रित को समूह 'ग' की ही नौकरी मिलेगी। अभी तक मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता यदि उच्च पद की होती थी तो उन्हें उच्च पद की नौकरी मिल जाती थी।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

    कैबिनेट बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में जो पद आते हैं उन्हें छोड़कर शेष पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्तियां दी जाएंगी। यानी अब मृत सरकारी सेवक के आश्रित को केवल समूह 'ग' व 'घ' में ही नियुक्ति दी जाएगी।

    इनमें भी समूह 'ग' के ऐसे पद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं या जो पूर्व में इसकी परिधि में आते थे और बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के भीतर रख दिया गया है उनमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। कार्मिक विभाग की नियमावली में यह 14वां संशोधन है।

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