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    1871 करोड़ के बकाये में फंसा यूपी व‍िद्युत न‍िगम, देना होगा तगड़ा जुर्माना; कब होगी अदायगी?

    शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश की। इसमें जिक्र है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व आयकर विभाग का 1871 करोड़ 61 लाख 18 हजार रुपये का बकाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुर्मानों से संबंधित मामले अलग-अलग स्तरों पर चल रहे हैं।

    By Jagran News Edited By: Vrinda Srivastava Updated: Sat, 01 Mar 2025 09:54 AM (IST)
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    1871 करोड़ के बकाये में फंसा यूपी व‍िद्युत न‍िगम।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश की। इसमें जिक्र है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व आयकर विभाग का 1871 करोड़ 61 लाख 18 हजार रुपये का बकाया है।

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    ऊर्जा मंत्री द्वारा पेश की गई विद्युत उत्पादन निगम की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुर्मानों से संबंधित मामले अलग-अलग स्तरों पर चल रहे हैं। जिससे जुर्माने की अदायगी नहीं की जा सकी है। उत्पादन निगम को 909.98 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देना है।

    प्रदेश सरकार कर रही सुनवाई

    इस रकम की अदायगी को लेकर चल रहे विवाद पर प्रदेश सरकार सुनवाई कर रही है। उत्पादन निगम मुख्यालय पर आयकर का करीब 8.98 करोड़ रुपये की अदायगी शेष है। यह मामला अलग-अलग स्तरों पर सुना जा रहा है। इस रकम को लेकर आय कर न्यायाधिकरण में मामला चल रहा है।

    हाईकोर्ट में चल रहा मामला

    61.50 करोड़ रुपये का भुगतान 2012-13 के लिए किया जाना था, मामला हाई कोर्ट में सुना जा रहा है। अनपरा पर विभिन्न मदों में 50 करोड़ 29 लाख 69 हजार रुपये, ओबरा एटीपीएस पर 3 करोड़ 16 लाख 61 हजार रुपये, पनकी पर 15 करोड़ 33 लाख 48 हजार रुपये और हरदुआगंज पर 6 करोड़ 5 लाख 40 हजार रुपये का बकाया है।

    बोर्ड परीक्षा में हिजाब पर रोक से सपा नेता ने सदन में की ये मांग

    विधानसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सदस्य कमाल अख्तर ने बोर्ड परीक्षा में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब (पर्दा) में जाने पर रोके जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था दे जिससे छात्राएं परीक्षा दे सकें। पीठ से इसका संज्ञान लिए जाने का आग्रह किया है।

    उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की आजादी का अधिकार है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख व ईसाई सभी रहते हैं। हिन्दू तिलक लगाते हैं, सिख पगड़ी पहनते हैं, मुस्लिम बहनों में पर्दा का रिवाज है। उन्‍होंने कहा क‍ि जौनपुर जिले में खेतासराय मॉडल कॉन्वेंट स्कूल का परीक्षा केंद्र सर्वोदय इंटर कॉलेज खदौली में पड़ा है। वहां पर 10 लड़कियां थीं जिन्हें परीक्षा देने से रोक द‍िया गया। मुरादाबाद के इस्लामनगर में आईपीसी परीक्षा केंद्र में भी हिजाब पहनने से रोका गया।

    नहीं है मनाही

    10वीं व 12वीं की परीक्षा दे रही बच्चियों के परिवार के लोगों ने कहा कि सिर ढकने की किसी भी धर्म में मनाही नहीं है। परीक्षा ड्यूटी में महिलाएं होती हैं वह बच्चियों का मुंह देख सकती हैं। बच्चियों के भविष्य का सवाल है। परीक्षा केंद्र के व्यवस्थाधिकारी महिलाओं के माध्यम से बच्चियों की पहचान कराएं। इसके लिए प्रशासन को निर्देशित किया जाए।

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