यूपी में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अलग से बनेगा थाना
सचिव की अध्यक्षता में एक पीसीपीएनडीटी सेल का गठन होगा, सेल में निदेशक महिला कल्याण के अलावा एडिशनल एसपी व फैमिली वेलफेयर के अफसर रहेंगे।
लखनऊ (शोभित श्रीवास्तव)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रदेश में एक अलग थाना खोलने को मंजूरी दे दी है। यह थाना लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (पीसीपीएनडीटी एक्ट) के तहत लखनऊ में खुलेगा। महिला कल्याण विभाग इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को इसमें उपयुक्त प्राधिकारी बनाया जा रहा है।
सचिव की अध्यक्षता में एक पीसीपीएनडीटी सेल का गठन होगा। सेल में निदेशक महिला कल्याण के अलावा एडिशनल एसपी व फैमिली वेलफेयर के अफसर रहेंगे। सेल के निर्देश पर यह थाना कार्रवाई करेगा। शीघ्र ही दोनों विभाग इसका नोटीफिकेशन जारी कर देंगे।
पीसीपीएनडीटी एक्ट में अभी प्रदेश स्तर पर उपयुक्त प्राधिकारी महानिदेशक परिवार कल्याण होते हैं, जबकि जिले में उपयुक्त प्राधिकारी डीएम होते हैं। डीएम आइएएस होते हैं और प्रदेश स्तर पर उपयुक्त प्राधिकारी महानिदेशक होते हैं। इस कारण एक्ट में प्रावधान होने के बावजूद ठीक से काम नहीं हो पा रहा है।
यह भी पढ़ें: छेड़छाड़ का विरोध कर रहीं बीएचयू की छात्राओं पर पुलिस का लाठीचार्ज
ऐसे में अब महिला कल्याण विभाग ने इसमें सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को उपयुक्त प्राधिकारी बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे थाने को कन्या भ्रूण हत्या के मामले में प्रदेशभर में छापा मारने का अधिकार होगा। थाने में एडीशनल एसपी व डिप्टी एसपी रैंक तक के अफसर तैनात होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।