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    यूपी में इन राज्यकर्मियों का नहीं होगा प्रमोशन, योगी सरकार ने IAS व PCS अफसरों के लिए भी जारी किया नया आदेश

    Updated: Thu, 26 Dec 2024 07:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया है । ऐसा न करने पर उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं होगा और अनुशासनिक कार्रवाई होगी । आइएएस आइएफएस और पीसीएस अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर विवरण दर्ज करना होगा ।

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    सीएम योगी आदित्यनाथ । फाइल फोटो ।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक देना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण न दर्ज करने वालों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। पोर्टल पर विवरण दर्ज करने की सुविधा एक जनवरी से मिलने लगेगी।

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    प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कर्मचारी पोर्टल पर ब्योरा नहीं देंगे उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं, आइएएस, आइएफएस व पीसीएस अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देना होगा।

    मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी तक राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। ऐसा न करने वाले कर्मियों को एक फरवरी व उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

    एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी जानकारी 

    आदेश में लिखा है कि मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 की जानकारी एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी। सभी अधिकारियों व कार्यालयों को उनके अधीन कर्मियों को यह कार्य समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो कर्मी या अधिकारी इसे अपडेट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

    आइएएस-पीसीएस अधिकारियों को भी दर्ज करना होगा विवरण

    वहीं, आइएएस, आइएफएस व पीसीएस अधिकारियों को भी 31 जनवरी तक स्पैरो पोर्टल पर आनलाइन संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा। प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को भेजे निर्देश में कहा है कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के सभी अधिकारी 31 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप में संपत्ति का विवरण दर्ज कर दें। संपत्ति का विवरण न दर्ज करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

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