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    UP Police में इन पदों की भर्ती नहीं होगी कैंस‍िल, High Court ने पुराने फैसले को क‍िया खार‍िज; काैन कर सकता है आवेदन?

    UP News इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को रद करने के एकल पीठ के फैसले को पलट दिया है। डिप्लोमाधारी इंजीनियर ही हेड ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। इन नियमों के तहत डिग्रीधारी इंजीनियरों को आवेदन करने का हक नहीं है।

    By Jagran News Edited By: Vrinda Srivastava Updated: Thu, 20 Feb 2025 07:39 AM (IST)
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    High Court ने UP Police में इन पदों की भर्ती पर सुनाया फैसला।

     विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को रद करने के एकल पीठ के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के नियमों के तहत केवल डिप्लोमाधारी इंजीनियर ही हेड ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के हकदार हैं।

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    इन नियमों के तहत डिग्रीधारी इंजीनियरों को आवेदन करने का हक नहीं है। इस वजह से पूरी भर्ती प्रकिया को रद करना विधि सम्मत नहीं है। यह कहते हुए कोर्ट ने एकल पीठ के आठ जनवरी, 2025 के उस आदेश को खारिज कर दिया है। जिसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद कर नए सिरे से शुरू करने का आदेश दिया गया था।

    अपील को क‍िया मंजूर 

    यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस सुभाश विद्यार्थी की पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को मंजूर करते हुए पारित किया है। छह जनवरी, 2022 को रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती के लिए जारी नियमों में भर्ती बोर्ड द्वारा बदलाव करके डिग्रीधारी इंजीनियरों को भी आवेदन के लिए हकदार मान लेने के आदेश को बिना अधिकार करार देते हुए एकल पीठ ने भर्ती प्रकिया रद कर दी थी।

    एकल पीठ के इस आदेश को दी थी चुनौती 

    प्रशांत कुमार मिश्रा व अन्य ने एकल पीठ के इस आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे गत 14 फरवरी को जारी किया। दो जजों की पीठ ने पाया कि भर्ती बोर्ड को नियमों में बदलाव का हक नहीं था अतः उसके आदेश का कोई महत्व नहीं था।

    इन्‍हें नहीं है आवेदन का हक

    कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले के उस भाग को सही करार दिया है जिसमें कहा गया है कि डिग्रीधारी इंजीनियरों को आवेदन का हक नहीं था। दरअसल, डिग्रीधारी याचियों ने भर्ती बोर्ड के 23 अप्रैल, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया कि हेड ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने छह जनवरी, 2022 को विज्ञापन निकाला था, जिसमें डिप्लोमाधारी इंजीनियरों या उनके समकछ अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अधिकार दिया गया था।

    इससे पहले बोर्ड ने 25 अगस्त, 2021 को एक आदेश जारी कर कहा कि डिग्रीधारी इंजीनियरों की योग्यता डिप्लोमाधारियों के समकक्ष हैं, जिस कारण बड़ी संख्या में डिग्रीधारियों ने भी आवेदन कर दिया। बाद में बोर्ड ने एक अप्रैल, 2024 को एक अन्य आदेश में कहा कि डिग्री की योग्यता डिप्लोमावालों से बड़ी है।

    नए स‍िरे से कराई जाए भर्ती

    बोर्ड ने फिर से 23 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी कर कहा कि डिग्रीधारी इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के हकदार नहीं हैं। सभी परिस्थितियों पर गौर करने के बाद एकल पीठ ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में करीब 75 प्रतिशत तो डिग्रीधारी हैं जिनको आवेदन का ही हक नहीं था तो ऐसे में उचित होगा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से कराई जाए।

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