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    राहुल गांधी ब्रिटिश हैं या भारतीय? HC ने केंद्र को 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा; अगली सुनवाई 5 मई को

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को 10 दिनों में निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के सबूत हैं जिससे वह चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। अदालत ने केंद्र से इस मामले में स्पष्ट निर्णय लेने को कहा है।

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta Updated: Mon, 21 Apr 2025 09:46 PM (IST)
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    राहुल गांधी के नागरिकता विवाद पर 10 दिनों में निर्णय ले केंद्र सरकार : हाई कोर्ट। (तस्वीर जागरण)

    विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नागरिकता विवाद को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह 10 दिनों में याची की ओर से दाखिल प्रत्यावेदन को निस्तारित करें।

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    यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया है। अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तिथि नियत की गई है।

    हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन का दिया समय

    अदालत में याची की ओर से दलील दी गई है कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं और इस कारण से वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं व लोकसभा सदस्य का पद धारण नहीं कर सकते। इसी आधार पर याची ने राहुल गांधी के सांसद बने रहने के खिलाफ अधिकार पृच्छा रिट जारी करने का आदेश देने की भी मांग की है।

    साथ ही याचिका में राहुल गांधी के इस प्रकार से दोहरी नागरिकता धारण करने को भारतीय न्याय संहिता तथा पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताते हुए, सीबीआइ को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश देने की भी मांग की गई है। याची का यह भी कहना है कि उसने दोहरी नागरिकता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को दो-दो बार शिकायतें भेजीं, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई न किये जाने पर वर्तमान याचिका दाखिल की गई है।

    10 दिन में निर्णय स्पष्ट करे सरकार- हाई कोर्ट

    याचिका पर गत 24 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित हुए डिप्टी सालिसिटर जनरल एसबी पांडे ने अदालत को बताया था कि याची की शिकायत पर संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटेन की सरकार को पत्र लिखकर राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में विवरण मांगा है। पांडे ने शिकायत के निस्तारण के लिए अदालत से समय देने की मांग की थी। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने याची की शिकायत पर 10 दिन में स्पष्ट निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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