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    उत्तर प्रदेश में ‘सुख सुविधा शुल्क’ वसूलने की तैयारी, योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में पास कर दी फाइल

    Updated: Fri, 21 Feb 2025 06:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिनमें मेट्रो रेल लाइट मेट्रो रेल रोपवे और क्षेत्रीय त्वरित रेल (रैपिड रेल) वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक भवन के निर्माण के लिए विशेष सुख-सुविधा शुल्क लगाना शामिल है। इसके अलावा सरकार ने गाजियाबाद में नई टाउनशिप विकसित करने और लखनऊ में नाईट सफारी और चिड़ियाघर के निर्माण के लिए भी मंजूरी दी है।

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    कैबिनेट की बैठक में गाजियाबाद में नई टाउनशिप विकसित करने सहित 15 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मेट्रो रेल जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक भवन के निर्माण का नक्शा पास कराने के लिए लोगों को विशेष सुख-सुविधा शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं शहरों में कम भूमि के क्षेत्रफल पर ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकेगी। 

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    गुरुवार को बजट के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गाजियाबाद में नई टाउनशिप विकसित करने सहित 15 प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है।

    विशेष सुख-सुविधा शुल्क लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति

    कैबिनेट में लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद व मेरठ सहित मेट्रो रेल, लाइट मेट्रो रेल, रोपवे व क्षेत्रीय त्वरित रेल (रैपिड रेल) वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक भवन का मानचित्र स्वीकृत कराने पर विशेष सुख-सुविधा शुल्क लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। 

    आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने के कारण विशेष सुख सुविधा शुल्क लेने का प्रस्ताव बनाया था। यह शुल्क व्यवसायिक नक्शा पास कराने वालों से विकास प्राधिकरण वसूलेंगे। 

    उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम-2023 की व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विशेष सुख सुविधा शुल्क निर्धारण वसूली व संग्रहण) नियमावली को स्वीकृति दी गई है। वहीं, अब बिल्डर पैसे जमा कर अतिरिक्त फ्लोर यानी फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) खरीद सकेंगे। 

    आवास विभाग ने पूर्व में एफएआर खरीदने का शासनादेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि नियमावली बनाने के बाद ही इसे लागू किया जा सकता है। 

    आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 में दी गई व्यवस्था के आधार पर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (क्रय योग्य एफएआर शुल्क का निर्धारण व वसूली) नियमावली तैयार की थी। इस नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। 

    गाजियाबाद शहर में नई टाउनशिप

    सरकार गाजियाबाद शहर में नई टाउनशिप विकसित करेगी। इसके लिए आवास विभाग 1366 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगा। इसकी पहली किस्त के रूप में 400 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की हरनंदीपुरम योजना में कैपिटल सीड के रूप में 1366.21 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसकी भी पहली किस्त को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

    कानपुर में होंगे ये काम

    राज्य सरकार कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए सिंचाई विभाग की आईआईटी से नौबस्ता तक पनचक्की चौराहा, फूलबाग में पार्किंग के लिए 12371 वर्ग मीटर भूमि, नरौरा चौराहा फूलबाग में एन्सिलरी भवन के लिए 1792.54 वर्ग मीटर भूमि मुफ्त देगी। 

    ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन स्थित 432 वर्ग मीटर भूमि स्थाई रूप से और कॉरिडोर दो कृषि विवि. से बर्रा-आठ में आने वाले काकादेव मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और बाहर को सबवे निर्माण लिए देवकी चौराहा के समीप पांडुनगर स्थित 1766.17 वर्ग मीटर भूमि मुफ्त आवास विभाग को दी जाएगी। 

    लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में नाईट सफारी और चिड़ियाघर के लिए 1510.57 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें थर्ड पार्टी आडिट का व्यय भी शामिल है। 

    राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली-2025 को जारी करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इससे राज्य आपदा प्रबंधन में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा शर्तें उनके लिए अधिक अनुकूल होंगी।

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