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    UP Outsourcing: यूपी सरकार का कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा! नए आउटसोर्स सेवा निगम में 92 विभागों में होगी भर्ती

    Updated: Fri, 01 Aug 2025 07:32 PM (IST)

    UP Outsourcing | उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के गठन का मसौदा जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। यह निगम राज्य सरकार के 92 विभागों स्थानीय निकायों और शिक्षण संस्थानों में आउटसोर्स भर्तियां करेगा। कर्मियों का न्यूनतम वेतन 16 हजार रुपये होगा और दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजन को 30 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।

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    निकायों व शिक्षण संस्थानों में भी आउटसोर्स की भर्तियां निगम से।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के मसौदे को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने की तैयारी है। गठन के बाद राज्य सरकार के 92 विभागों के आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के साथ ही निगम स्थानीय निकायों तथा माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी आउटसोर्स की भर्तियां करेगा।

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    आउटसोर्स निगम के गठन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की सहमति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद से सचिवालय प्रशासन विभाग निगम के गठन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव पर न्याय, कार्मिक व वित्त विभाग की सहमति भी ली जा चुकी है। प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने पिछले कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि

    आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 16 हजार रुपये होगा। बताया जाता है कि अधिकतम मानदेय तीन से पांच लाख रुपये तक हो सकता है क्योंकि चिकित्सा विभाग में संविदा पर रखे जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को तीन से पांच लाख रुपये तक दिए जाते हैं।

    गौरतलब है कि निगम का गठन होने और उसकी व्यवस्थाएं लागू होने के बाद कार्मिकों का मानदेय हर महीने की पांच तारीख को मिलने लगेगा। भर्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

    परित्यक्ता, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को भर्तियों में प्राधमिकता दी जाएगी। निगम का गठन होने पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल का गठन किया जाएगा। एक महानिदेशक भी नियुक्त किया जाएगा।

    आउटसोर्स कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर स्वजन को 30 लाख रुपये तक सहायता दिए जाने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए कार्मिक को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। 12 आकस्मिक अवकाश व 10 चिकित्सा अवकाश देने की व्यवस्था भी रहेगी।