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    OTS Scheme: योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिया दिवाली का तोहफा, इस योजना के तहत बिल में मिलेगी भारी छूट

    By Jagran NewsEdited By: Shivam Yadav
    Updated: Sun, 05 Nov 2023 04:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को इस दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने ओटीएस योजना लागू की है। इस योजना के तहत बकाया चुकाने पर सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी।

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    OTS Scheme: योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिया दिवाली का तोहफा, इस योजना के तहत बिल में मिलेगी छूट।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को इस दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने ओटीएस योजना लागू की है। इस योजना के तहत बकाया चुकाने पर सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी।

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    प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके सिंह ने शनिवार को इस योजना की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, निजी नलकूप वाले उपभोक्ताओं (किसानों) को छोड़कर अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के 31 अक्टूबर तक मूल बकाए पर सरचार्ज में छूट मिलेगी। निजी नलकूप के मामले में छूट 31 मार्च तक के देय सरचार्ज में रहेगी। 

    मूल बकाए का 30 प्रतिशत होगा जमा

    छूट का लाभ लेने के लिए बकायेदार उपभोक्ताओं को मूल बकाए का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी। पंजीकरण विभागीय कार्यालयों के अलावा जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर या किसी भी कैश काउंटर से कराया जा सकेगा। 

    सरचार्ज में 70 से 100 प्रतिशत की छूट

    योजना के तहत, बकाएदार घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप एवं औद्योगिक उपभोक्ता भी सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) में 100 प्रतिशत तक की छूट हासिल कर सकेंगे। बकाए को किश्तों में अदा करने की सुविधा भी मिलेगी। यहा पढ़ें पूरी खबर…

    ऑनलाइन भी होगा पंजीकरण

    विभागीय वेबसाइट uppcl.org के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। वेबसाइट के जरिए बिल संशोधन का भी अनुरोध किया जा सकेगा। वेबसाइट पर संशोधित बिल देख छूट के साथ बकाए के भुगतान की सुविधा भी रहेगी।

    बिजली चोरी, अनियमितता और कोर्ट में लंबित मामलों में भी मिलेगा लाभ

    ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिए जमा कराना होगा। शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम तीन किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। 

    बकाएदारी पर स्थायी रूप से काटे जा चुके कनेक्शन के मामलों के साथ ही विवादित एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में भी ओटीएस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। 

    आरसी वाले उपभोक्ताओं को लिए अलग नियम

    जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी जारी हो चुकी है वे भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, लेकिन उन्हें डीएम को देय कलेक्शन चार्ज अलग से जमा करना होगा। मंत्री ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना लाभ उठाते हुए बकाए को जमा कर दें। 

    पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से ओटीएस संबंधी सभी डिस्कॉम को आदेश जारी किया गया है। बता दें कि 31 दिसंबर 2021 के बाद ओटीएस योजना को फिर से लागू किया गया है।

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