यूपी में आवासीय भूखंड पर बना सकेंगे दुकान, उद्योगों को लेकर भी नया नियम ला रही सरकार
UP News उत्तर प्रदेश में अब 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर दुकानें खोली जा सकेंगी। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर गगनचुंबी इमारतें भी बन सकेंगी। गांवों में 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योगों की स्थापना को अनुमति दी जाएगी। सरकार भवन निर्माण उपविधि में बदलाव करके भूखंड स्वामियों को कई सुविधाएँ देने जा रही है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। घर में दुकान खोलने वालों को अब हर तरह के शोषण से मुक्ति मिल सकती है। राज्य सरकार 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक व अन्य तरह की गतिविधियों की अनुमति देने जा रही है। 45 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर अब गगनचुंबी बिल्डिंग को भी बनाया जा सकेगा। इसी तरह गांव के सात मीटर चौड़े मार्ग पर भी अब उद्योगों को लगाया जा सकेगा।
कम जगह में ज्यादा निर्माण किया जा सके, इसके लिए भू-आच्छादन व एफएआर(फ्लोर एरिया रेशियो) को जहां बढ़ाया जा रहा है वहीं सेटबैक को कम किया जाएगा।
नए सिरे से तैयार की गई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि
बढ़ती आबादी को देखते हुए आवासीय सहित अन्य गतिविधियों के लिए कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा निर्माण सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य सरकार ने 18 वर्ष पुरानी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के स्थान पर नए सिरे से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को तैयार किया है।
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के माध्यम से सरकार भूखंड स्वामियों को भवन निर्माण को लेकर तमाम तरह की सहूलियतें देने जा रही है। उपविधि को लागू करने से पहले उस पर आपत्तियां व सुझाव मांगे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 15 दिनों में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को लिखित तौर पर सुझाव दे सकता है।
उचित सुझावों को शामिल कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उपविधि का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखेगा। माना जा रहा है कि अगले माह उपविधि को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा।
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