PMAY-G में निराश्रित महिलाओं के लिए आयु सीमा में हुआ बड़ा बदलाव, आवास निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में निराश्रित महिलाओं के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है। योजना के तहत एक लाख लाभार्थियों को पक्के मकान देने के लिए 400 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पारदर्शिता पर बल दिया है। यह योजना वंचित और बेघर लोगों को आवास प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब 50 वर्ष तक की आयु वाली निराश्रित महिलाओं को भी लाभ मिल सकेगा। ग्राम्य विकास विभाग ने उनकी पात्रता के लिए आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है। वहीं योजना के तहत एक लाख पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान देने के लिए प्रथम किस्त के रूप में 400 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता का पालन किया जाए।
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक प्रदेश में 36.56 लाख से अधिक आवास आवंटित किए जा चुके हैं। जिन लोगों का नाम इस योजना में पूर्व में शामिल नहीं हुए थे, उनको लाभांवित करने के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की। इसमें अब तक 3.73 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।
योजना के तहत प्राकृतिक आपदाग्रस्त, कुष्ठरोग प्रभावित, वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरो, पछइया, लोहार, बैगा आदि जातियों के बेघरों के साथ दिव्यांगजन और पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अब तक निराश्रित महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक निर्धारित थी, अब अधिकतम उम्र सीमा 10 साल बढ़ा दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।