हाई कोर्ट की शरण में पहुंची नेहा सिंह राठौर, याचिका पर 12 मई को होगी सुनवाई; इस मामले में दर्ज हुई FIR
लोकगायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा को रद करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। नेहा पर सोशल मीडिया पर समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप है। मामले में हाई कोर्ट 12 मई को मामले की सुनवाई करेगा। नेहा ने कहा है कि उन्हें दुर्भावनावश फंसाया गया है। उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।
विधि संवाददाता, लखनऊ। लोकगायिका नेहा सिंह राठौर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गईं। उन्होंने अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को लखनऊ खंडपीठ में चुनौती देकर खारिज करने की मांग की है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि नेहा ने इंटरनेट मीडिया पर दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने व देश की अखंडता को खंडित करने वाली पोस्ट की है।
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई की तारीख 12 मई तय की है। जस्टिस विवेक चौधरी व जस्टिस बीआर सिंह की पीठ ने नेहा सिंह राठौर की याचिका पर सुनवाई की। नेहा ने कहा है कि उन्हें दुर्भावनावश फंसाया गया है। प्रथमदृष्टया उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।
क्या है मामला
22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद नेहा ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कई पोस्ट किए। इसमें घटना को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस पर अभय प्रताप सिंह नामक एक व्यक्ति ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
इसमें नेहा की पोस्ट को दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाला और देश की अखंडता को खंडित करने वाला बताया गया है। याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता वीके शाही व शासकीय अधिवक्ता वीके सिंह ने कहा कि प्राथमिकी के अध्ययन से प्रथमदृष्टया नेहा का अपराध साबित होता है।
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