सस्ता हो गया है रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला पानी, 15 रुपये में बेचने पर यूपी के वेंडर से वसूला गया इतना जुर्माना
लखनऊ जंक्शन पर एक वेंडर द्वारा यात्री से पानी की बोतल के लिए एक रुपया अधिक वसूलने पर रेलवे ने 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जीएसटी घटने के बाद रेलवे ने पानी की बोतलों की कीमत 14 रुपये निर्धारित की थी लेकिन वेंडर 15 रुपये में बेच रहा था। यात्री की शिकायत पर रेलवे ने जांच कर वेंडर पर जुर्माना लगाया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेल यात्री से पानी की बोतल का एक रुपया अधिक लेना वेंडर को महंगा पड़ा। रेलवे ने वेंडर पर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला है।
दरअसल ने जीएसटी घटने के बाद रेलवे ने रेल नीर और अनुमोदित अन्य ब्रांड की सीलबंद पानी की बोतलों पर एक रुपये की कमी कर दी थी। अब 15 की जगह 14 रुपये की पानी की बोतलें बेचने के आदेश 22 सितंबर से प्रभावी हो गया है।
इस बीच लखनऊ जंक्शन पर यात्रियों को 15 रुपये में ही पानी की बोतलें बेचे जाने का मामला सामने आया है।
यात्री अब्दुर्राब ने लखनऊ जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक से पानी की बोतल खरीदी तो दुकानदार ने 15 रुपये मांगे। यात्री ने इसकी शिकायत इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कर दी। रेलवे ने जांच की तो मामला सही पाया गया। इस पर वेंडर के ऊपर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।