ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिए ये निर्देश
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को सत्यापन और ग्रामसभा की मंजूरी के बाद ही लाभ मिलेगा। 2018 के आवास प्लस सर्वेक्षण में चिह्नित 36.57 लाख परिवारों को लाभ मिला। 2024 में हुए नए सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर समितियाँ गठित की गई हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए टोल-फ्री नंबर भी उपलब्ध है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए पात्रों को सत्यापन और ग्रामसभा के अनुमोदन के बाद ही लाभ मिलेगा। पात्रों के चयन में विवाद या शिकायतों के निस्तारण के लिए हर जिले में अपीलीय समिति का गठन किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने चयन और शिकायतों की निस्तारण में पारदर्शिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
वर्ष 2018 में हुए आवास प्लस सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई सूची में 36.57 लाख पात्र परिवारों चिह्नित किया गया था, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इस सभी को योजना लाभ दिया जा चुका है। इसके बाद भी वंचित रह गए पात्रों की पहचान के लिए वर्ष 2024 में शुरू हुए आवास प्लस सर्वेक्षण का काम भी पूरा हो गया है और अब अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा उनका लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद स्थायी पात्रता सूची तैयार होगी, जिससे आगे आवास आवंटन किया जाएगा।
शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलों में डीएम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय अपीलीय समिति बनाई गई हैं। इनमें एक गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल रहेगा। पात्रता सूची में बदलाव या नाम वरीयता पर विवाद होने पर इस समिति में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार योजना के संचालन में पारदर्शिता के लिए ग्रामीणों को प्रचार अभियान के माध्यम से प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। टोल-फ्री नंबर 18001804042 पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। अपीलीय समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। यह सुनिश्चित करे कि पात्र लाभार्थी वंचित न रहें और अपात्रों के नाम सूची में न आएं।
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