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    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह करने वालों के लिए खुशखबरी, बेटियों का अनुदान बढ़ा, इतनी कमाई वाले भी कर सकते हैं आवेदन

    Updated: Fri, 30 May 2025 06:58 AM (IST)

    सामूहिक विवाह करने वालों के लिए खुशखबरी है! मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वार्षिक आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है और अनुदान 51 हजार से बढ़कर 1 लाख हो गया है। सामान्य जाति की कन्याओं को व्यक्तिगत विवाह पर 20 हजार का अनुदान मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस वर्ष 977 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य है।

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    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह करने वालों के लिए खुशखबरी।

    जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ। यदि आप सामूहिक विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया है।

    इसके अलावा 51 हजार अनुदान को बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। व्यक्तिगत शादी करने वाले सामान्य जाति की कन्याओं को भी 20 हजार का अनुदान फिर से दिया जाएगा। बुधवार को शासनादेश जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल 977 जोड़ों का सामूहिक विवाह का लक्ष्य रखा गया है।

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    विवाह के शुभ मुहूर्त

    • जून - 1, 2, 4, 5, 6 ,7 व 8।
    • नवंबर -21, 22, 23, 24 ,25, 26 व 30।
    • दिसंबर - 1, 4, 5 व 6।

    सामूहिक विवाह पर जोर

    जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामूहिक विवाह अनुदान के इच्छुक दस्तावेजों के साथ आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत शादी के अनुदान के लिए 90 दिन पहले और 90 दिन के अंदर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

    नया शासनादेश आने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे से आवेदन कर सकते हैं।

    सामूहिक विवाह पर एक नजर

    वर्ष सामूहिक विवाह (कुल) अल्पसंख्यक जोड़े
    2017 1322 125
    2018 1542 132
    2019 1654 134
    2020 1790 142
    2021 1750 71
    2022 1850 83
    2023 292 3
    2024 932 12

    सामूहिक शादी के प्रति बढ़ा रुझान

    वर्ष रुझान (%)
    2017 48%
    2018 56%
    2019 63%
    2020 74%
    2021 44%
    2022 80%
    2023 40%
    2024 45%
     

    कन्याओं के खाते में भेजी गई रकम

    वर्ष भेजी गई राशि (₹ करोड़ में)
    2017 3.96
    2018 4.62
    2019 4.96
    2020 5.37
    2021 (प्रथम) 3.15
    2021 (द्वितीय) 6.15
    2022 7.35
    2023 5.35
    2024 6.34
    2025 (लक्ष्य) 9.77
     

    इतना मिलता है अनुदान

    • व्यक्तिगत शादी करने पर 20 हजार रुपये।
    • सामूहिक विवाह पर एक रुपये मिलता है, इसमे 60 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 25 हजार रुपये का शादी का सामान और 15 हजार शादी में खर्च किया जाता है।
    • परिवार की वार्षिक आय-तीनलाख होनी चाहिए।
    • आवेदक को प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
    • शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
    • निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में मिलती है प्राथमिकता।
    • विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत किया जा सकता है आवेदन।
    • सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को अनुदान दिया जाता है।

    ये लगते हैं दस्तावेज

    • आधार कार्ड
    • जाति प्रमाण पत्र
    • आय प्रमाण पत्र
    • आवेदक का पहचान पत्र
    • राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
    • मोबाइल फोन नंबर
    • आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    वर्ष सामूहिक विवाह (कुल) अल्पसंख्यक जोड़े
    2017 1322 125
    2018 1542 132
    2019 1654 134
    2020 1790 142
    2021 1750 71
    2022 1850 83
    2023 292

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