UP News: कृषि श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू, अब हर महीने मिलेंगे 6552 रुपये
लखनऊ में कृषि कार्यों से जुड़े वयस्क श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ा दी गई हैं। अब श्रमिकों को 6552 रुपये प्रतिमाह या 252 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। श्रम विभाग के अनुसार मजदूरी का भुगतान आंशिक रूप से नकद या कृषि उपज में किया जा सकता है और डिजिटल भुगतान भी स्वीकार्य है। यह निर्णय कृषि श्रमिकों को सुरक्षा और बेहतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में कृषि कार्यों से जुड़े वयस्क श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू कर दी गई हैं। अब कृषि श्रमिकों को 6552 प्रतिमाह या 252 प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जाएगी। यदि पहले से मजदूरी की दरें अधिसूचना से अधिक हैं, तो वह दरें यथावत लागू रहेंगी और उन्हें ही न्यूनतम मजदूरी दर माना जाएगा।
श्रम व सेवायोजन विभाग प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुन्दरम ने बताया कि मजदूरी का भुगतान कर्मचारियों की सहमति से आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से कृषि उपज में किया जा सकता है। भुगतान का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कुल मजदूरी कभी भी न्यूनतम दर से कम न हो। मजदूरी का भुगतान डिजिटल माध्यम से भी किया जा सकता है।
प्रति घंटे मजदूरी दर, दैनिक मजदूरी की 1/6 भाग से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में यह दर कर्मचारी के हित के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। कृषि कार्यों में भूमि की जुताई, बोवाई, फसल उगाना और काटना, विपणन की तैयारी, भंडारण, मंडी तक ले जाना, मंडी में वितरण जैसे सभी कार्यों को माना गया है।
इसके साथ ही मशरूम की खेती, वानिकी, काष्ठ उपकरण से जुड़े कार्य, दुग्ध उद्योग, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन भी इसमें शामिल हैं, यदि ये मुख्य कृषि कार्यों के साथ-साथ किए जा रहे हों। यह निर्णय प्रदेश के लाखों कृषि श्रमिकों को सुरक्षा, स्थायित्व और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।