एलआईसी के पासवर्ड का इस्तेमाल कर फर्जी बीमा करने वाले को पांच साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
एलआईसी के पासवर्ड का दुरुपयोग कर फर्जी बीमा एवं फर्जी वेतन बचत योजना के दस्तावेजों के जरिए लाखों का भुगतान कर लाभ कमाने के आरोपित ब्रज कुमार पांडेय एव ...और पढ़ें

विधि संवाददाता, लखनऊ। एलआईसी के पासवर्ड का दुरुपयोग कर फर्जी बीमा एवं फर्जी वेतन बचत योजना के दस्तावेजों के जरिए लाखों का भुगतान कर लाभ कमाने के आरोपित ब्रज कुमार पांडेय एवं मनीष कुमार श्रीवास्तव को सीबीआइ की विशेष अदालत ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही व दोषियों पर 12-12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायालय के समक्ष सीबीआइ के अधिवक्ता ने बताया कि नवंबर 2001 से अप्रैल 2003 के बीच गोरखपुर शाखा में प्रोसेसिंग आपरेटर के पद पर काम करते हुए आरोपित प्रदीप कुमार पांडे ने अपराधिक षड्यंत्र करते हुए अन्य लोगों से साठगांठ करके लगभग 15 लाख 22 हजार 689 रुपये की पहुंचाई।
बताया गया कि आरोपितों ने ब्रांच आफिस के पासवर्ड का दुरुपयोग कर फर्जी पालिसी बांड व सैलरी सेविंग स्कीम के कागज तैयार कर धोखाधड़ी करते हुए 20 पालिसीज का फर्जी भुगतान कर दिया। सीबीआइ ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच पूरी कर दस जनवरी 2007 को प्रदीप कुमार पांडे, ब्रज कुमार पांडे, मनीष कुमार श्रीवास्तव, पंकज कुमार रावत ,अमर नाथ पांडे व धनंजय कुमार उपाध्याय के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
जिसमें अदालत ने ब्रज कुमार पांडे व मनीष कुमार श्रीवास्तव को दोषी कर देते हुए कैद एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि पंकज कुमार रावत एवं धनंजय कुमार उपाध्याय को संदेह का लाभ देकर आरोपो से बरी कर दिया है। मुकदमे के विचारण के दौरान प्रदीप कुमार पांडे एवं अमरनाथ पांडे की मृत्यु हो गई।

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