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    लव जिहाद और दुष्कर्म में आरोपित KGMU के डॉक्टर की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी, कोर्ट से मांगी गई अनुमति

    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:57 PM (IST)

    दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने और मतांतरण के गंभीर आरोपों में फरार चल रहे केजीएमयू के जूनियर रेजिडेंट (जेआर) डॉ. रमीजुद्दीन नायक की तलाश में पुलिस ...और पढ़ें

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    डॉ. रमीजुद्दीन नायक।

     

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने और मतांतरण के गंभीर आरोपों में फरार चल रहे केजीएमयू के जूनियर रेजिडेंट (जेआर) डॉ. रमीजुद्दीन नायक की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आरोपित की गिरफ्तारी न होने पर उसकी संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में विवेचक ने सोमवार को न्यायालय में बीएनएस की धारा 82 के तहत नोटिस की तामील करवा दी है।

    चौक पुलिस के मुताबिक आरोपित डाक्टर की उत्तराखंड और लखनऊ में स्थित संपत्तियों की पहचान कर ली गई है। लंबे समय से फरार चल रहे रमीजुद्दीन पर आरोप है कि उसने केजीएमयू परिसर में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने के साथ ही मतांतरण का दबाव बनाया। मामला सामने आने के बाद से ही आरोपित भूमिगत हो गया है।

    पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन हर बार वह चकमा देकर फरार हो जा रहा है। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए सभी कानूनी विकल्प अपनाए जा रहे हैं। बीएनएस की धारा 82 के नोटिस की तामील के बाद यदि निर्धारित समय सीमा में आरोपित न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    इसके तहत उसकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, जिससे उस पर कानून के शिकंजे को और कसने की तैयारी है। उधर, इस पूरे मामले में केजीएमयू प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने के बावजूद अब तक आरोपित जेआर का दाखिला रद नहीं किया गया है। इसको लेकर छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी है।

    उनका कहना है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आरोपित के खिलाफ संस्थान स्तर पर सख्त कदम न उठाया जाना चिंताजनक है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल, धारा 82 की नोटिस तामील के साथ ही यह मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में कुर्की की कार्रवाई से आरोपी पर दबाव और बढ़ने की उम्मीद है।