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    यूपी के चर्चित चंदन हत्याकांड में 28 दोषी करार, 6 साल बाद आया कोर्ट का फैसला... तिरंगा यात्रा के दौरान भड़का था दंगा

    Updated: Thu, 02 Jan 2025 02:56 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कासगंज में 6 साल पहले दंगा हुआ था। उस दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी। उनकी हत्या में शामिल 28 लोगों को गुरुवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। लखनऊ में एनआईए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। 26 जनवरी 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए विवाद में हिंसा भड़क गई थी उसी में चंदन की हत्या हो गई थी।

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    कासगंज दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषी करार। (तस्वीर जागरण)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। कासगंज दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या में शामिल 28 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। गुरुवार को लखनऊ में एनआईए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने दो लोगों को बरी कर दिया। 

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    बता दें कि 26 जनवरी 2018, गणतंत्र दिवस के मौके पर यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया था। इसी बीच अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 

    अभियोजन की ओर से 18 गवाहों को पेश किया गया वही बचाव पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किये गये थे।

    देशद्रोह की धारा 124 ए पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर रखा है।

    6 साल पहले दंगे में हुई थी मौत

    एक आरोपित अजीजुद्दीन की सुनवाई के दौरान हुई मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी कार्रवाई समाप्त कर दी गयी। मुकदमे के 2 आरोपित नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी किया।

    दोषियों को सजा के बिंदु पर 3 जनवरी को सुनवाई की जाएगी।

    बीकॉम का छात्र था चंदन

    चंदन की उम्र 20 साल थी। वो बीकाम फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और घर के छोटे बेटे थे। इस घटना के बाद कासगंज हिंसा की आग में जल उठा था। कई वाहन और दुकानों में आग लगा ​दी गई थी। कासगंज में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा। करीब एक सप्ताह के बाद शहर में हालात सामान्य हुए थे।

    28 आरोपियों को कोर्ट ने बताया दोषी

    आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद ,जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी करार दिया है।

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