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    यूपी के शिक्षकों के लिए जरूरी खबर! अब एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे तबादले, नीति जारी

    Updated: Mon, 06 Jan 2025 09:42 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया शीतकालीन अवकाश में शुरू होगी। नई नीति में सेवा अवधि की बाध्यता हटाई गई है। शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन कर आपसी सहमति से जोड़ा बनाना होगा। प्रक्रिया तीन माह में पूरी होगी और ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त किया जाएगा। अनुशासनात्मक मामलों के शिक्षकों का स्थानांतरण बाद में होगा।

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    शिक्षकों के अब एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे पारस्परिक तबादले - प्रतीकात्मक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के एक जिले से दूसरे जिले में पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश हैं और इसी में आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आवेदन और शिक्षकों के स्थानांतरण का कार्य तीन माह में पूर्ण होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षक कार्य मुक्त किए जाएंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

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    बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को अध्यापकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की नीति जारी कर दी है। शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 के दूसरे चरण में शीतकाल में तबादले के लिए यह नीति जारी की गई है। अभी तक महिला शिक्षक की तीन वर्ष की सेवा और पुरुष शिक्षकों को पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर ही तबादले के लिए पात्र माना जाता था। अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है।

    विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा यतींद्र कुमार की ओर से जारी नीति के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में सभी जिलों में चार सदस्य कमेटी गठित होगी। इसी की देखरेख में एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षकों के पारस्परिक तबादले किए जाएंगे।

    बीएसए को बनाया गया कमेटी का सदस्य सचिव

    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य और वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण और नगर सेवा संवर्ग से नगर क्षेत्र में अध्यापकों का स्थानांतरण होगा। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का दूसरे प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरण होगा।

    उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का विषय समान होने की स्थिति में ही आपस में तबादला होगा। वही इन स्कूलों के सहायक अध्यापक प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक पद पर भी स्थानांतरित हो सकेंगे। ऐसे ही प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक विषय समान होने की स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पर तबादला पा सकेंगे।

    वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरण पा सकेंगे। एक दूसरे की सहमति से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का पारस्परिक स्थानांतरण होगा। वह आपस में स्वयं जोड़ा बनाएंगे। इसके लिए आनलाइन आवेदन फार्म की स्व प्रमाणित प्रति बीएसए कार्यालय में जमा करनी होगी। जो भी अभिलेख शिक्षक अपलोड करेंगे उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।

    ऐसे अध्यापक जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है तो उन्हें इसके समाप्त होने के बाद ही अपने जिले से कार्य मुक्त किया जाएगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही सात दिनों के भीतर बीएसए मानव संपदा पोर्टल पर स्थानांतरित शिक्षकों की सूची अपलोड करेंगे। एक जिले के स्कूल से दूसरे जिले के स्कूल में स्थानांतरण होगा। आफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    पदोन्नति न हो लंबित तभी बना सकेंगे जोड़ा

    शिक्षक आपस में पदोन्नति लंबित न हो तभी जोड़ा बन सकेंगे। शिक्षक पदोन्नति के जिस पद पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसे जनपद में उनके मौलिक नियुक्ति तक पदोन्नति होने की दशा में ही आवेदन कर सकेंगे।

    दरअसल एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण होने पर शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित होती है। वह जिस जिले में स्थानांतरित होकर जाता है ,वहां वह सबसे जूनियर शिक्षक हो जाता है। बीते वर्ष तमाम शिक्षकों ने ऐसे जोड़े बना लिए जिनमें से एक की पदोन्नति हो चुकी थी और दूसरे की उसके जिले में प्रोन्नति प्रक्रिया लंबित थी। ऐसे में तमाम शिक्षक आवेदन करने के बाद भी कार्य मुक्त नहीं हुए और मामला कोर्ट तक गया।

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